"चुनाव से पहले आ रहे आपराधिक मामले:" सुप्रीम कोर्ट ने अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को अंतरिम संरक्षण दिया

अदालत ने हालांकि मजीठिया को 23 फरवरी को निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने और नियमित जमानत के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया।
Bikram Majithia and Supreme Court

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया को पंजाब पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एक ड्रग मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। [बिक्रम सिंह मजीठिया बनाम पंजाब राज्य]।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एनवी रमना की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने भी पंजाब सरकार को फटकार लगाई, यह देखते हुए कि इस तरह के आपराधिक मामले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ अचानक "आना" शुरू हो गए हैं।

CJI ने टिप्पणी की, "यह कहते हुए खेद है कि सिमरजीत सिंह बैंस के बारे में एक और उल्लेख था जहां उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। यह कहने के लिए खेद है कि ये आपराधिक मामले चुनाव से पहले आ रहे हैं।"

इसलिए, अदालत ने आदेश दिया कि मजीठिया को 23 फरवरी, 2022 तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, यह देखते हुए कि 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं।

CJI ने कहा, "हम यह नहीं कह रहे हैं कि अपने हाथ पकड़ें और ड्रग माफियाओं पर नियंत्रण न करें। लेकिन चुनाव 20 फरवरी को होने दें। कम से कम नामांकन दाखिल करने की अनुमति दें।"

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"Criminal cases coming up before elections:" Supreme Court grants interim protection to SAD leader Bikram Majithia

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