[COVID-19] सार्वजनिक स्थानो, शराब की दुकानों पर भीड़ की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए; राजस्व से ज्यादा जरूरी स्वास्थ्य : केरल HC

कोर्ट ने राज्य और आबकारी आयुक्त को शराब की दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बिना भीड़भाड़ और इसे ठीक करने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया।
Kerala High Court, Bar
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केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को केरल में राज्य द्वारा संचालित पेय निगम (बेवको) शराब की दुकानों के बाहर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने में विफलता के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए राज्य को निर्देश जारी किया।

कोर्ट ने आबकारी आयुक्त को इन दुकानों में कोविड प्रोटोकॉल दिशानिर्देशों का पालन करने में विफलता के संबंध में एक विस्तृत बयान दाखिल करने का भी निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की खंडपीठ ने निर्देश जारी करते हुए राज्य को आगाह करते हुए कहा,

"आज की स्थिति में, केरल राज्य कोविड 19 मामलों में नंबर 1 पर है। सरकार, एक ओर, उचित उपाय, टीकाकरण आदि करके, कोविड के मामलों की संख्या को कम करने की कोशिश कर रही है। साथ ही, सार्वजनिक स्थानों पर, खासकर शराब की दुकानों में भीड़-भाड़ की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। राजस्व से ज्यादा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य है।"

पीठ ने ये निर्देश अधिवक्ता के विजयन द्वारा दायर एक याचिका और न्यायालय द्वारा शुरू की गई एक स्वत: संज्ञान याचिका पर जारी किए जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र संबोधित किया, जिसमें COVID-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन में केरल राज्य पेय निगम (KSBC) के आउटलेट के बाहर भीड़भाड़ के मुद्दे के बारे में बताया गया था।

सरकार ने महामारी की दूसरी लहर के दौरान शराब की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश जारी किए थे और जून के मध्य तक ही बेवको के आउटलेट फिर से खोले थे।

अदालत के एक न्यायाधीश द्वारा लिखे गए पत्र में शराब की दुकानों के बाहर बड़ी भीड़ और लंबी कतारों में खड़े लोगों को दिखाते हुए कई तस्वीरें संलग्न की गई थीं।

इन तस्वीरों को देखने पर, कोर्ट ने पाया कि जाहिर तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है या लागू नहीं किया जाता है। इसके अलावा, ये दुकानें सार्वजनिक सड़कों के किनारे और आवासीय भवनों के पास स्थित हैं, जिससे अन्य लोगों को भी खतरा है।

राज्य के अटॉर्नी एन मनोज कुमार ने प्रस्तुत किया कि इन दुकानों को खोलने और सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोविड प्रोटोकॉल के रखरखाव के संबंध में सरकार द्वारा उचित निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

केएसबीसी की ओर से पेश हुए स्थायी वकील ने बताया कि शराब की दुकानें कुछ दिनों के लिए बंद थीं और 17 जून को खोली गईं, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान उछाल आया।

इसके अलावा, यह नोट किया गया कि, विशेष रूप से बेवको आउटलेट खोलने के संबंध में राज्य द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि प्रतिबंधों का पालन करने में किसी भी चूक को गंभीरता से लिया जाएगा।

हालांकि, कोर्ट ने पाया कि अभी तक डिफॉल्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

इसलिए कोर्ट ने राज्य और आबकारी आयुक्त को स्थिति को सुधारने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

मामले की फिर से सुनवाई 13 जुलाई को होगी।

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[COVID-19] Crowding at public places, liquor shops should not be allowed; Health is more important than revenue: Kerala High Court

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