बच्चे की कस्टडी मां को केवल इसलिए देने से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वह नौकरी के लिए विदेश जा रही है: केरल उच्च न्यायालय

अदालत ने कहा, "अगर अपीलकर्ता (मां) का स्थानांतरण बेहतर भाग्य के लिए है, तो यह उसे कस्टडी का दावा करने से नहीं रोक सकता, बशर्ते बच्चे का कल्याण भी सुरक्षित हो।"
Mother and child with Kerala High Court
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केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि बच्चे की मां को बच्चे की कस्टडी देने से सिर्फ इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि मां बेहतर करियर की संभावनाओं के लिए विदेश जा रही है।

ए मुहम्मद मुस्ताक और सोफी थॉमस की खंडपीठ ने मामले में एक बच्चे की मां द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

एक पारिवारिक अदालत ने बच्चे को अपने साथ न्यूजीलैंड ले जाने की मां के अनुरोध को खारिज कर दिया था। इसलिए, मां ने राहत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया।

उच्च न्यायालय ने पाया कि मां बेहतर नौकरी के अवसरों के लिए न्यूजीलैंड जा रही थी। इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने राय दी कि बच्चे की अभिरक्षा से इनकार करने के लिए उसके विदेश जाने के निर्णय को उसके विरुद्ध नहीं माना जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा, "यदि अपीलकर्ता (मां) का स्थानांतरण बेहतर भाग्य के लिए है, तो यह उसे हिरासत का दावा करने से नहीं रोक सकता, बशर्ते कि बच्चे का कल्याण भी सुरक्षित हो। बच्चे को अपने जैविक माता-पिता को पहचानना चाहिए और उनकी देखभाल और संरक्षण में बढ़ने का पूरा अधिकार होना चाहिए।"

कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि हिरासत संबंधी विवाद है, इसका मतलब यह नहीं है कि किसी को बच्चे की हिरासत के लिए अनिश्चित काल तक उसी स्थान पर रहना होगा।

इसलिए, उच्च न्यायालय ने मां की याचिका को स्वीकार कर लिया और घोषणा की कि बच्चे को न्यूजीलैंड ले जाने के उद्देश्य से वह बच्चे की एकमात्र कानूनी अभिभावक थी।

बच्चे के माता-पिता पहले ही अलग हो चुके थे और बच्चे के छह साल का होने तक बच्चे की कस्टडी मां को दी गई थी। बच्चे के पिता, जो बहरीन में कार्यरत थे, को संपर्क अधिकारों के साथ-साथ मुलाक़ात के अधिकार भी दिए गए थे।

बाद में बच्चे की मां ने वहां रहने के लिए आवासीय दर्जा प्राप्त करने के बाद बच्चे को अपने साथ न्यूजीलैंड ले जाने की मांग की। हालाँकि, बच्चे के पिता ने इस कदम का विरोध किया, जिसके बाद बच्चे की माँ ने अनुमति के लिए पारिवारिक अदालत का दरवाजा खटखटाया।

पारिवारिक अदालत ने यह तर्क देते हुए अनुरोध अस्वीकार कर दिया कि बच्चे की हिरासत समझौते की शर्तों को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। पारिवारिक अदालत ने मां को यह भी निर्देश दिया कि अगर वह न्यूजीलैंड जा रही है तो बच्चे को अपने अलग हो रहे पति के परिवार को सौंप दे।

हालाँकि, उच्च न्यायालय की राय थी कि पारिवारिक अदालत ने बच्चे के कल्याण पर ठीक से विचार नहीं किया।

उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चे को अपने जैविक माता-पिता के साथ रहने का अधिकार है, साथ ही यह भी कहा कि मां को विदेश में बेहतर अवसर प्राप्त करने का अधिकार है।

मां की अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने पिता को अल्पकालिक हिरासत और मुलाकात का अधिकार भी प्रदान किया।

इसके अलावा, माँ को पिता की सहमति के बिना बच्चे की राष्ट्रीयता बदलने से प्रतिबंधित किया गया था।

[निर्णय पढ़ें]

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Custody of child cannot be denied to mother merely because she is relocating abroad for job: Kerala High Court

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