दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी (आप) के लिए एक अस्थायी कार्यालय स्थान उपलब्ध कराने पर शीघ्र निर्णय लेने का आदेश दिया ताकि पार्टी अपना संचालन कर सके।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने केंद्र को छह सप्ताह के भीतर इस संबंध में निर्णय लेने का निर्देश दिया।
न्यायालय ने कहा कि आप ‘सामान्य पूल’ श्रेणी से एक घर की हकदार है और केवल जगह की अनुपलब्धता राजनीतिक पार्टी की याचिका को खारिज करने का आधार नहीं हो सकती।
न्यायालय ने निर्देश दिया इसलिए, कार्यालय स्थान के लिए आप की याचिका पर छह सप्ताह के भीतर विचार किया जाना चाहिए।
न्यायालय ने कहा, "केवल दबाव या अनुपलब्धता [उनकी याचिका] को खारिज करने का कोई आधार नहीं है। दबाव हमेशा रहता है। उनके प्रतिनिधित्व पर 6 सप्ताह में एक तर्कसंगत आदेश द्वारा विचार किया जाना चाहिए।"
मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने आप को राउज एवेन्यू के पास स्थित अपना कार्यालय 15 जून तक खाली करने को कहा था। शीर्ष अदालत ने यह आदेश यह पाते हुए पारित किया था कि जिस जमीन पर आप का कार्यालय स्थित है, वह न्यायिक बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए आवंटित की गई थी।
आप ने पहले उच्च न्यायालय में दो याचिकाएं दायर की थीं, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में अपनी राष्ट्रीय और दिल्ली राज्य इकाई के पार्टी कार्यालयों या लाइसेंस के आधार पर आवास इकाई के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि के आवंटन की मांग की गई थी।
अदालत ने आज आप की अस्थायी आवास की याचिका पर आदेश पारित किया। पार्टी की स्थायी आवास की याचिका पर 10 जुलाई को सुनवाई होगी।
आप ने तर्क दिया है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा होने के कारण उसे अपनी राष्ट्रीय और राज्य इकाइयों के कार्यालयों के निर्माण के लिए कुल 1,000 वर्ग मीटर क्षेत्र का अधिकार प्राप्त है।
याचिका में कहा गया है, "13.07.2006 के ज्ञापन में स्पष्ट रूप से दोनों सदनों में 15 सांसदों तक वाले सभी राष्ट्रीय दलों को 500 वर्ग मीटर तक भूमि आवंटित करने का प्रावधान है। इसके अलावा, इसमें दिल्ली राज्य इकाइयों के लिए 500 वर्ग मीटर तक भूमि के अतिरिक्त आवंटन का भी प्रावधान है, जहां राष्ट्रीय पार्टी का दिल्ली राज्य विधानसभा में प्रतिनिधित्व है।"
याचिका में कहा गया है कि चूंकि केंद्र सरकार ने अन्य राजनीतिक दलों को कार्यालय परिसर के निर्माण के लिए भूमि आवंटित की है, इसलिए यह सुनिश्चित करना उनका दायित्व है कि आप के पक्ष में भी इसी प्रकार का आवंटन किया जाए।
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