[दिल्ली वायु प्रदूषण] सरकारों की मंशा अच्छी लेकिन क्रियान्वयन शून्य: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने राज्यो को केंद्र द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने के लिए बुधवार शाम तक का समय दिया है, जिसमें विफल रहने पर वह अनुपालन को लागू करने के लिए एक स्वतंत्र टास्क फोर्स के गठन पर विचार कर सकता है।
[दिल्ली वायु प्रदूषण] सरकारों की मंशा अच्छी लेकिन क्रियान्वयन शून्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि उसे यह सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र टास्क फोर्स का गठन करना पड़ सकता है कि वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए उसके और केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों को संबंधित राज्यों द्वारा जमीन पर लागू किया जाए। (आदित्य दुबे बनाम भारत संघ)।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की खंडपीठ ने कहा कि जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्यों को विभिन्न दिशा-निर्देश जारी करने में केंद्र सरकार की मंशा अच्छी हो सकती है, इसका कार्यान्वयन शून्य रहा है।

कोर्ट ने टिप्पणी की, "सभी इरादे नेक हैं और निर्देश दिए गए हैं लेकिन क्रियान्वयन शून्य है। एक ही मुद्दा है निर्देशों को लागू करने का और किसी को कैद करने या किसी पर आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं है। यदि यह (कार्यान्वयन) नहीं हो रहा है तो हम एक स्वतंत्र टास्क फोर्स का आदेश दे सकते हैं।"

कोर्ट की टिप्पणी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील के जवाब में आई, जिसमें प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र के निर्देशों का पालन न करने पर प्रकाश डाला गया था।

मेहता ने केंद्र की ओर से प्रस्तुत किया, "ये निर्देश हमने खुद ही बहुत पहले ही जारी कर दिए थे ताकि हम इस स्थिति तक न पहुंचें। हमने उन्हें कई महीनों से अनुपालन करने के लिए कहा है और हमने आपराधिक कार्रवाई नहीं की है। अनुपालन और गैर-अनुपालन के बीच की खाई को पाटने की जरूरत है। अब हम अनुपालन के लिए व्यक्तिगत रूप से आ रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "मैं दोष नहीं बांट रहा हूं और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब आदि के बारे में भी यही बात कह रहा हूं।"

शीर्ष अदालत ने अंततः राज्यों को हलफनामा रिपोर्टिंग अनुपालन दायर करने के लिए कहते हुए मामले को स्थगित कर दिया।

अदालत ने निर्देश दिया, "हम राज्य सरकार और वकील को निर्देशों का पालन करने का अवसर देना चाहते हैं। उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे इसका तुरंत पालन करें और बुधवार शाम से पहले जवाब दाखिल करें।"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार के आयोग ने इस महीने की शुरुआत में दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कई निर्देश जारी किए थे।

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[Delhi Air Pollution] Intentions of governments good but implementation zero: Supreme Court

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