दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता सत्येंद्र जैन को जमानत दी

जैन मई 2022 से जेल में हैं, जब उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। हालांकि, वह कई महीनों तक मेडिकल बेल पर भी रहे।
Satyendar Jain
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दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में जमानत दे दी।

जैन मई 2022 से सलाखों के पीछे हैं, जब उन्हें केंद्रीय एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। हालांकि, मई 2023 से मार्च 2024 के बीच वह मेडिकल बेल पर जेल से बाहर भी रहे।

लंबे समय तक चले मुकदमे और करीब 18 महीने की कैद को देखते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आज जैन को नियमित जमानत दे दी।

इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने 17 नवंबर 2022 को जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी।

अप्रैल 2023 में हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 30 मई 2023 को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दे दी थी।

वह मार्च 2024 तक जेल से बाहर रहे, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को मेरिट के आधार पर खारिज कर दिया और उनकी मेडिकल जमानत भी रद्द कर दी।

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पंकज मिथल की पीठ ने 18 मार्च के अपने आदेश में कहा, "सत्येंद्र कुमार जैन को 30.05.2022 [2023] को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत पर रिहा किया गया, जो आज तक जारी है। अब उन्हें विशेष अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा।"

इसके बाद जैन ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका का एक नया दौर दायर किया और आज राहत पाने में सफल रहे।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुरू में जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) (लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार) के साथ 13(ई) (आय से अधिक संपत्ति) के तहत मामला दर्ज किया था।

यह मामला इस आरोप पर दर्ज किया गया था कि जैन ने 2015 और 2017 के बीच विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर चल संपत्ति अर्जित की थी, जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे पाए।

बाद में, ईडी ने भी मामला दर्ज किया और आरोप लगाया कि उनके स्वामित्व वाली और उनके द्वारा नियंत्रित कई कंपनियों को हवाला के माध्यम से कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को हस्तांतरित नकदी के बदले शेल कंपनियों से ₹4.81 करोड़ की आवास प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं।

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Delhi Court grants bail to AAP leader Satyendar Jain in money laundering case

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