रेलवे नौकरी घोटाले में दिल्ली की अदालत ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव को जमानत दी

यह मामला लालू प्रसाद के 2004 से 2009 तक केंद्रीय रेल मंत्री रहने के दौरान उनके परिवार को हस्तांतरित भूमि के बदले में रेलवे में की गई कथित नियुक्तियों से संबंधित है।
Lalu Yadav, Rabri Devi and Tejashwi Yadav
Lalu Yadav, Rabri Devi and Tejashwi Yadav

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी और बिहार के निवर्तमान उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भारतीय रेलवे में नौकरियों के बदले जमीन घोटाले के संबंध में दर्ज एक मामले में जमानत दे दी।

विशेष सीबीआई न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने आदेश पारित किया।

कोर्ट ने 3 जुलाई को सीबीआई द्वारा दायर नए आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद 22 सितंबर को तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी और चौदह अन्य आरोपियों को समन जारी किया था।

यह मामला लालू प्रसाद के 2004 से 2009 तक केंद्रीय रेल मंत्री रहने के दौरान उनके परिवार को हस्तांतरित भूमि के बदले में रेलवे में की गई कथित नियुक्तियों से संबंधित है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दावा किया है कि रेलवे में की गई नियुक्तियां भारतीय रेलवे द्वारा नियुक्ति के लिए स्थापित मानकों और दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थीं।

सीबीआई ने 18 मई, 2022 को एक मामला दर्ज किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक निजी कंपनी के नाम पर रेलवे में नौकरियों के बदले संपत्ति खरीदी गई थी। और उक्त संपत्ति को बाद में संपत्ति के बाजार मूल्य से बहुत कम मूल्य पर शेयरों के हस्तांतरण के माध्यम से परिवार के सदस्यों के स्वामित्व में लाया गया।

सीबी ने इससे पहले 7 अक्टूबर, 2022 को एक और आरोपपत्र दायर किया था। यह बताया गया कि अक्टूबर 2022 का आरोपपत्र मध्य क्षेत्र में की गई नियुक्तियों से संबंधित था, जबकि जुलाई 2023 का आरोपपत्र रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में की गई नियुक्तियों से संबंधित था।

अदालत ने 27 फरवरी, 2023 को पहले आरोपपत्र पर संज्ञान लिया। बाद में 15 मार्च को सभी आरोपियों को यह कहते हुए जमानत दे दी गई कि आरोपपत्र बिना किसी गिरफ्तारी के दायर किया गया था।

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Delhi court grants bail to Lalu Prasad Yadav, Rabri Devi, Tejashwi Yadav in Railway Jobs scam

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