दिल्ली की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुपरटेक के प्रमोटर राम किशोर अरोड़ा को जमानत दी

ईडी ने आरोप लगाया है कि सुपरटेक और उसकी समूह कंपनियों ने सैकड़ों घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी की और गलत तरीके से अर्जित धन का दुरुपयोग किया गया।
Patiala House Court
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दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज 700 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले में सुपरटेक के प्रमोटर राम किशोर अरोड़ा को नियमित जमानत दे दी।

पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) देवेंद्र कुमार जंगाला ने अरोड़ा को जमानत दे दी।

सुपरटेक और उसकी समूह कंपनियों पर 800 से ज़्यादा घर खरीदारों से 228 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। घर खरीदारों की शिकायतों पर, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के कई प्रावधानों के तहत दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 26 प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गईं।

ईडी ने जून 2023 में अरोड़ा को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ 24 अगस्त, 2023 को शिकायत दर्ज की गई और अदालत ने 26 सितंबर, 2023 को इसका संज्ञान लिया।

अरोड़ा की वैधानिक जमानत याचिका और ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

राम किशोर अरोड़ा की ओर से अधिवक्ता तनवीर अहमद मीर, यश दत्त, कार्तिक वेणु, शाश्वत सरीन, एरियाना अहलूवालिया, इमरान अहमद और वैभव सूरी पेश हुए।

ईडी का प्रतिनिधित्व उसके विशेष वकील जोहेब हुसैन और विशेष लोक अभियोजक एनके मट्टा ने किया।

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