दिल्ली की अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में ताहिर हुसैन को जमानत दी

ताहिर हुसैन को जुलाई 2023 में दिल्ली दंगों के पांच मामलों में जमानत दी गई थी।
Tahir Hussain, Karkardooma Courts
Tahir Hussain, Karkardooma Courts
Published on
2 min read

दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को जमानत दे दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने कहा कि जिस घटना के संबंध में पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी, वह उस स्थान और समय पर हुई थी जो दो अन्य घटनाओं के करीब थी जिसमें हुसैन को पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत मिल चुकी थी।

कोर्ट ने 2 सितंबर के अपने आदेश में कहा, "उस स्थिति में, भले ही जमानत आदेश किसी अन्य मामले के लिए मिसाल न हो, उपरोक्त अजीब स्थिति में, इस न्यायालय के पदानुक्रम में उच्चतर न्यायालय द्वारा आवेदक को दी गई जमानत, आवेदक के पक्ष में परिस्थितियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाती है।"

इसमें आगे कहा गया कि सभी एफआईआर में कई गवाह आम हैं और उच्च न्यायालय ने हुसैन को जमानत देने से पहले पहले के दो मामलों में योग्यता की सराहना की थी।

कोर्ट ने आदेश दिया, "उस स्थिति में इस अदालत के लिए अलग दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं हो सकता है। परिस्थिति में यह महत्वपूर्ण बदलाव अपने आप में इस मामले में भी आरोपी/आवेदक को जमानत देने का आधार बन जाता है। अत: आवेदन की अनुमति दी जाती है।"

12 जुलाई 2023 को हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े पांच मामलों में हुसैन को जमानत दे दी थी.

मामला अजय गोस्वामी गौतम को लगी चोट से संबंधित है, जिन्हें 25 फरवरी, 2020 को दिल्ली दंगों के दौरान खजूरी खास इलाके में गोली मार दी गई थी।

दिल्ली पुलिस ने हुसैन पर हत्या के प्रयास, दंगा और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया था।

[आदेश पढ़ें]

Attachment
PDF
State_v_Mohd_Tahir_Hussain.pdf
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Delhi court grants bail to Tahir Hussain in 2020 Delhi riots case

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com