
दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया।
विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, मेसर्स यंग इंडिया और मेसर्स डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को भी नोटिस जारी किया।
इस मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी।
न्यायाधीश गोगने ने कहा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपने आरोपपत्र में नामित किया है, उन्हें संज्ञान के समय सुनवाई का अधिकार है।
नेशनल हेराल्ड मामला कांग्रेस पार्टी द्वारा नेशनल हेराल्ड के मालिक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को दिए गए ₹90 करोड़ के ऋण को ₹50 लाख के बदले यंग इंडियन को सौंपने से संबंधित है। आरोप लगाया गया है कि इक्विटी लेनदेन में ₹2,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति का दुरुपयोग किया गया।
अपनी निजी शिकायत में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और गांधी परिवार द्वारा नियंत्रित यंग इंडियन पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात और संपत्ति के दुरुपयोग का आरोप लगाया था।
ईडी ने इस साल 15 अप्रैल को गांधी परिवार के साथ-साथ कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की थी।
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Delhi court issues notice to Rahul Gandhi, Sonia Gandhi in National Herald money laundering case