दिल्ली की एक अदालत एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के पूर्व अध्यक्ष आकार पटेल द्वारा संयुक्त राज्य की यात्रा करने की अनुमति और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उनके खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर को रद्द करने की प्रार्थना करने वाली याचिका पर आज शाम 4 बजे अपना आदेश सुनाएगी। [आकार पटेल बनाम सीबीआई]।
मामले को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पवन कुमार के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, जिन्होंने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि आदेश शाम 4 बजे दिया जाएगा।
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ एलओसी जारी किया गया था क्योंकि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति था और उसके न्याय से भागने की संभावना थी।
सीबीआई ने कोर्ट को यह भी बताया कि एलओसी खोलने का अनुरोध गृह मंत्रालय को 31 दिसंबर को भेजा गया था।
हालांकि, कोर्ट ने सोचा कि अगर याचिकाकर्ता के भाग जाने का जोखिम होता, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता था, या सीबीआई जांच के दौरान जमानत ले सकती थी।
मजिस्ट्रेट ने कहा, "मैं (एलओसी के लिए) विस्तृत कारण जानना चाहता हूं।"
हालांकि सीबीआई ने जवाब में टिप्पणी की, "हमें विस्तृत कारण बताने की जरूरत नहीं है। एक प्रदर्शन है जो हम देते हैं।"
पटेल के वकील तनवीर अहमद मीर ने इस तर्क का कड़ा विरोध किया।
सीबीआई ने अदालत को सूचित किया कि किसी आरोपी को यह बताने का कोई प्रावधान नहीं है कि एलओसी जारी किया गया था।
याचिकाकर्ता का यह स्टैंड था कि यह न केवल जांच अधिकारी को, बल्कि बड़े पैमाने पर समाज को एक उपयुक्त जवाब भेजने के लिए एक उपयुक्त मामला था।
बुधवार को कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को संक्षेप में सुना था।
पटेल ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्हें अमेरिका में कई संस्थानों ने व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था। उसने यह भी दावा किया कि गुजरात में एक अन्य मामले में उसे उसका पासपोर्ट जारी कर दिया गया था।
याचिका में कहा गया है कि सीबीआई द्वारा एक विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) मामले में प्राथमिकी में उनका नाम लिया गया था और उन्हें दिसंबर, 2020 में तलब किया गया था और जांच में शामिल हुए थे।
पटेल को उनकी याचिका के अनुसार ब्रिटिश एयरवेज की एक उड़ान में सवार होने से रोक दिया गया था, जो बुधवार सुबह करीब छह बजकर 50 मिनट पर रवाना होनी थी। उन्हें सीबीआई, विशेष रूप से जांच अधिकारी द्वारा उनके खिलाफ एलओसी जारी किए जाने के बारे में बताया गया था।
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