
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया।
विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) (सीबीआई) विशाल गोगने ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से और दस्तावेज रिकॉर्ड पर लाने और खामियों को दूर करने को कहा।
ईडी ने तर्क दिया था कि कानून के तहत, अभियुक्तों की सुनवाई के बिना अभियोजन पक्ष की शिकायत (आरोप पत्र) पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता है और इसलिए, गांधी और अन्य को नोटिस जारी किए जाने चाहिए।
हालांकि, न्यायाधीश गोगने ने कहा कि इस तरह के नोटिस जारी करने से पहले अदालत को आश्वस्त होना चाहिए।
न्यायाधीश ने टिप्पणी की, "मैं संतुष्ट होने तक ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकता।"
मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी।
नेशनल हेराल्ड मामला कांग्रेस पार्टी द्वारा नेशनल हेराल्ड के मालिक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को दिए गए ₹90 करोड़ के ऋण को ₹50 लाख के बदले यंग इंडियन को सौंपने से संबंधित है। आरोप लगाया गया है कि इक्विटी लेनदेन में ₹2,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति का दुरुपयोग किया गया था।
अपनी निजी शिकायत में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और गांधी परिवार द्वारा नियंत्रित यंग इंडियन पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात और संपत्ति के दुरुपयोग का आरोप लगाया था।
ईडी ने इस साल 15 अप्रैल को गांधी परिवार के साथ-साथ कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की थी।
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Delhi court refuses to issue notice (for now) to Rahul Gandhi, Sonia Gandhi in National Herald case