दिल्ली कोर्ट ने आईपीएस अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह के खिलाफ समीर वानखेड़े की शिकायत पर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी

वानखड़े ने भारतीय पुलिस सेवा वरिष्ठ अधिकारी सिंह पर कॉर्डेलिया ड्रग भंडाफोड़ मामले से संबंधित पूछताछ के दौरान उत्पीड़न का आरोप लगाया जिसमे अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था।
Patiala House court
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दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी समीर वानखेड़े की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने की मांग वाली शिकायत पर दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। [समीर ज्ञानदेव वानखेड़े बनाम ज्ञानेश्वर सिंह]।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने वानखेड़े की जुलाई 2023 की शिकायत के संबंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दक्षिण पश्चिम जिले के पुलिस उपायुक्त को नोटिस जारी किया।

एफआईआर के लिए आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत दायर किया गया था।

वानखेड़े ने अपनी शिकायत में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी सिंह पर कॉर्डेलिया ड्रग्स भंडाफोड़ मामले से संबंधित जांच के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दंडनीय उत्पीड़न और अत्याचार करने का आरोप लगाया है, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था।

शिकायत के अनुसार, सिंह ने अनुसूचित जाति का सदस्य होने के कारण वानखेड़े को कथित तौर पर अपमानित किया और उसे धमकी भी दी कि वह सुनिश्चित करेगा कि आईआरएस अधिकारी को नौकरी से हाथ धोना पड़े।

पटियाला हाउस कोर्ट के समक्ष आवेदन में, वानखेड़े ने कहा कि शिकायत मूल रूप से मुंबई पुलिस के पास दर्ज की गई थी, जिसने बाद में उन्हें सूचित किया कि उनकी शिकायत आगे की कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित कर दी गई है।

वानखेड़े ने आरोप लगाया कि आगे की कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस को ईमेल करने के बावजूद, कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई और इस तरह उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

इस दलील पर विचार करते हुए, अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और मामले को 27 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। 

अधिवक्ता आनंद कुमार, आदित्य गिरि सदफ इमरान और हेमंत कालरा ने शिकायतकर्ता समीर वानखेड़े का प्रतिनिधित्व किया।

[आदेश पढ़ें]

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Delhi Court seeks action taken report on Sameer Wankhede’s complaint against IPS officer Gyaneshwar Singh

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