दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया, जो दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।
विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने ईडी को जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया और मामले को छह दिसंबर को आगे विचार के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
ईडी ने सिंह के आवास पर तलाशी ली थी जिसके बाद ईडी ने उन्हें चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।
सिंह के खिलाफ मामले में आरोप है कि उन्होंने अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति को तैयार करने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य कथित तौर पर कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को लाभ पहुंचाना था।
उन्होंने मामले में ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। सिंह के वकील ने तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है और पंकज बंसल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है, जिसे एम 3 एम रियलिटी मामले के रूप में जाना जाता है।
उच्च न्यायालय ने 20 अक्टूबर को याचिका खारिज कर दी थी।
इसके बाद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जो अब इस मामले की सुनवाई कर रहा है।
जब मामला 20 नवंबर को शीर्ष अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए आया, तो अदालत ने उन्हें जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी ।
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Delhi court seeks ED's response to bail plea by AAP MP Sanjay Singh in Delhi excise policy scam