दिल्ली की अदालत ने आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

राउज एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बावेजा ने आज मामले की सुनवाई की, जब ईडी ने कहा कि वह केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करना चाहेगी। कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी और मामले की अगली सुनवाई 1 जून को तय की।
Arvind Kejriwal
Arvind KejriwalFacebook

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन मामले में दायर जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा।

राउज एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बावेजा ने आज दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई की, जब ईडी ने कहा कि वह केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करना चाहेगी।

कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया और मामले की अगली सुनवाई 1 जून को दोपहर 2 बजे तय की।

केजरीवाल ने दो अलग-अलग याचिकाएँ दायर की हैं।

एक याचिका में दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शुरू किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत की मांग की गई है।

दूसरी याचिका में चिकित्सा आधार पर सात दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की गई है।

कोर्ट ने आज दोनों याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।

केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि वह कुछ शराब विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए 2021-22 के लिए अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति में जानबूझकर खामियाँ छोड़ने की साजिश का हिस्सा थे।

अन्य आरोपों के अलावा, यह दावा किया गया है कि शराब विक्रेताओं से प्राप्त रिश्वत का इस्तेमाल गोवा में आम आदमी पार्टी (आप) के चुनावी अभियान के लिए किया गया था।

केजरीवाल ने ईडी पर जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप लगाया है।

इसी मामले में गिरफ्तार किए गए अन्य आप नेताओं में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह (जमानत पर बाहर) शामिल हैं।

केजरीवाल 10 मई तक जेल में रहे, जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चल रहे लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी।

अंतरिम आदेश केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर पारित किया गया था, जिसमें ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी गई थी। शीर्ष अदालत ने मुख्य याचिका पर अभी अंतिम फैसला नहीं सुनाया है।

बाद में केजरीवाल ने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत को एक सप्ताह के लिए बढ़ाने की मांग करते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने हाल ही में मामले को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया।

हाल ही में ईडी ने इस मामले में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप को भी आरोपी बनाया है।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Delhi court seeks ED response to Arvind Kejriwal bail plea in Excise Policy case

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com