दिल्ली की अदालत ने सुरेश चव्हाणके के खिलाफ याचिका पर दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

दिल्ली में 'हिंदू युवा वाहिनी' द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में, चव्हाणके को भारत को "हिंदू राष्ट्र" बनाने के लिए लोगों के एक समूह को "मरने और मारने" की शपथ दिलाते हुए देखा गया था।
Suresh Chavahnke

Suresh Chavahnke

Published on
1 min read

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली में 'हिंदू युवा वाहिनी' द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मुसलमानों के खिलाफ कथित नफरत भरे भाषण के लिए सुदर्शन टीवी के अध्यक्ष और प्रधान संपादक सुरेश चव्हाणके के खिलाफ आपराधिक आवेदन पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है।

वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और जमात-ए-इस्लामी-हिंद की केंद्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य सैयद कासिम रसूल इलियास द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत आवेदन दायर किया गया था।

इस आयोजन में चव्हाणके को भारत को "हिंदू राष्ट्र" (हिंदू राष्ट्र) बनाने के लिए लोगों के एक समूह को "मरने और मारने" की शपथ दिलाते हुए देखा गया था।

इलियास ने दावा किया कि चव्हाणके ने मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के खिलाफ "चार चार बिवियां और चावलिस बच्चे करके, हिंदुस्तान पर गजवा-ए-हिंद करने पर कोई कसर नहीं छोड़ी है" जैसे बयान दिए।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें


Delhi court seeks response from Delhi Police on plea against Suresh Chavhanke

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com