दिल्ली की अदालत ने आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा

दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट के न्यायाधीश अमिताभ रावत ने सीबीआई और केजरीवाल दोनों का पक्ष विस्तार से सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।
Delhi Chief Minister, Arvind Kejriwal
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दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तीन दिन की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) हिरासत में भेज दिया।

दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट के जज अमिताभ रावत ने सीबीआई और केजरीवाल दोनों की लंबी सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया।

सीबीआई ने आज औपचारिक रूप से केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि जज रावत ने जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।

इसके बाद सीबीआई ने केजरीवाल की पांच दिनों की हिरासत मांगी।

आज सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने व्यक्तिगत रूप से कोर्ट को संबोधित किया और कहा कि वह और मनीष सिसोदिया सहित अन्य आप नेता, जो इस मामले में फंसे हैं, निर्दोष हैं।

उन्होंने सीबीआई के इस दावे का भी खंडन किया कि केजरीवाल ने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर मढ़ दिया है।

उन्होंने कहा, "मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि मनीष सिसोदिया दोषी हैं। मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं, आप निर्दोष है, मैं भी निर्दोष हूं। उनका सारा प्लान है हमें मीडिया में बदनाम करने का। सीबीआई के सूत्रों से पता चला... इनके सारे आरोप झूठे हैं। "

उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मीडिया की सुर्खियों में हेरफेर करके यह दिखाया जाए कि केजरीवाल ने सारा दोष सिसोदिया पर डाल दिया है।

न्यायालय ने भी केजरीवाल से सहमति जताते हुए कहा कि केजरीवाल ने वह काम शुरू नहीं किया है जिसका श्रेय सीबीआई को दिया जा रहा है।

पृष्ठभूमि

केजरीवाल को पहली बार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च, 2024 को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।

केजरीवाल पर शराब नीति में जानबूझकर कुछ खास शराब विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने की साजिश में मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है।

ईडी ने आरोप लगाया था कि इन खामियों को दूर करने के लिए प्राप्त की गई रिश्वत का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी (आप) ने गोवा में अपने चुनावों के लिए किया था।

ईडी का मामला दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की शिकायत पर सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए मामले से उपजा था।

केजरीवाल 21 मार्च को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से जेल में रहे, 10 मई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें अब संपन्न हुए लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दिए जाने तक। वह 2 जून को जेल वापस आए और तब से जेल में ही हैं।

इस सप्ताह की शुरुआत में जब सीबीआई ने अदालत की अनुमति से उनसे बयान लिया, तब केजरीवाल तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में थे।

आज सुबह उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया, जब सीबीआई ने उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी।

दिल्ली की ट्रायल कोर्ट में संक्षिप्त सुनवाई के बाद सीबीआई ने आज मामले में केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद कोर्ट को उनकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में बताया गया।

इसके बाद सीबीआई ने उनकी हिरासत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया।

रिमांड सुनवाई की दलीलें

सीबीआई के वकील ने आज कहा कि 2021-22 की अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय एजेंसी की जांच के लिए केजरीवाल से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है।

सीबीआई का प्रतिनिधित्व करते हुए अधिवक्ता डीपी सिंह ने कहा,

"हमें (सीबीआई) उनकी (केजरीवाल की) हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है... उन्होंने (केजरीवाल) पूरा भार मनीष सिसोदिया पर डाल दिया और कहा कि उन्हें आबकारी नीति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमें उनसे उन दस्तावेजों के साथ पूछताछ करनी चाहिए जो हमारे पास हैं... हम उनसे कुछ स्वीकार करने के लिए नहीं कह रहे हैं।"

सिंह ने कहा कि केजरीवाल ने आज औपचारिक गिरफ्तारी से पहले सीबीआई द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है।

सीबीआई के वकील ने अदालत के एक सवाल के जवाब में केंद्रीय एजेंसी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय को भी उचित ठहराया।

इस बीच, केजरीवाल के वकील ने सीबीआई की कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई।

केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने पूछा कि क्या गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता थी।

चौधरी ने तर्क दिया, "कई साल पहले, जस्टिस कृष्ण अय्यर ने पूछा था कि पुलिस की पुलिस कौन करेगा? जब लोगों को पुलिस पर भरोसा नहीं रहा, तो मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। आज, सवाल यह है कि सीबीआई की सीबीआई कौन करेगा? अब तक 4 आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं। उनमें से किसी में भी मेरा (केजरीवाल) कोई जिक्र नहीं है। मैं आज समय के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरी मुख्य दलीलें गिरफ्तारी की आवश्यकता और गिरफ्तारी के समय के बारे में हैं। यह सत्ता के दुरुपयोग का एक क्लासिक मामला है।"

उन्होंने आगे पूछा कि क्या परिस्थितियों में कोई बदलाव आया है जिसके कारण सीबीआई ने आज केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग की है।

चौधरी ने कहा, "मुझे 20 जून 2024 को विशेष अदालत ने जमानत दे दी है (अब हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है)। आपने मुझे कब आरोपी बनाया? 160 सीआरपीसी से आरोपी बना दिया? क्या बदल गया है? यह कैसे बदल गया है? यहां कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। आपको अब मेरी आवश्यकता क्यों है? वे इंतजार क्यों कर रहे थे? वे (सीबीआई) कहते हैं कि वे मुझे मई में गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे क्योंकि वे अंतरिम जमानत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे। वे आज ठीक वैसा ही कर रहे हैं।"

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