

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को लाल किला बम विस्फोट मामले के आरोपी आमिर राशिद अली को 10 दिनों के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की हिरासत में भेज दिया।
पटियाला हाउस कोर्ट की ज़िला जज अंजू बजाज चांदना ने एजेंसी द्वारा अली को अदालत में पेश किए जाने के बाद यह आदेश पारित किया।
अली को एनआईए ने इस आरोप में गिरफ़्तार किया था कि उसने डॉ. उमर उन नबी के साथ साज़िश रची थी। उमर उन नबी वह संदिग्ध व्यक्ति है जिसने 10 नवंबर को हुए आत्मघाती हमले को अंजाम देने के लिए विस्फोटकों से भरी कार चलाई थी। इस हमले में 10 लोग मारे गए थे।
आरोप है कि अली हमले में इस्तेमाल की गई हुंडई i20 कार का मालिक था।
एनआईए द्वारा 16 नवंबर को जारी एक बयान के अनुसार, अली जम्मू-कश्मीर के पंपोर का निवासी है और उसे "व्यापक तलाशी अभियान" के बाद दिल्ली में गिरफ़्तार किया गया था।
आतंकवाद निरोधी एजेंसी ने कहा, "आमिर [राशिद अली] कार की खरीद में मदद करने के लिए दिल्ली आया था, जिसका इस्तेमाल अंततः विस्फोट को ट्रिगर करने के लिए वाहन-जनित इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) के रूप में किया गया था। एनआईए ने फोरेंसिक रूप से वाहन जनित आईईडी के मृत चालक की पहचान उमर उन नबी के रूप में की है, जो पुलवामा जिले का निवासी है और फरीदाबाद में अल फलाह विश्वविद्यालय में जनरल मेडिसिन विभाग में सहायक प्रोफेसर है।"
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Delhi court sends Red Fort terror attack accused Amir Rashid Ali to NIA custody for 10 days