दिल्ली की अदालत ने सोनिया गांधी के नाम को मतदाता सूची मे शामिल किए जाने को लेकर FIR दर्ज करने से इनकार वाला आदेश रद्द किया

मजिस्ट्रेट के सामने एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 1980 में सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में था, जबकि वह 1983 में ही नागरिक बनी थीं।
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दिल्ली की एक सेशंस कोर्ट ने सोमवार को मजिस्ट्रेट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया था। यह मामला भारतीय नागरिक बनने से पहले वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल किए जाने के आरोपों से जुड़ा था।

जज विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के सितंबर 2025 के आदेश को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि याचिका पर नए सिरे से सुनवाई और फैसला किया जाए।

कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी और दिल्ली पुलिस की बात सुनने के बाद ठोस कारणों के साथ आदेश पारित करना चाहिए।

कोर्ट में सुनाए गए विस्तृत आदेश में जज गोगने ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का आदेश गलत और अनुचित था।

सेशन कोर्ट ने कहा कि सोनिया गांधी के खिलाफ संज्ञेय अपराध (cognizable offence) के खुलासे के सवाल पर मजिस्ट्रेट का आदेश बिना ठोस आधार या स्पष्टीकरण के था।

सेशन कोर्ट ने कहा, "इसमें कानून की स्पष्ट गलती है क्योंकि BNSS के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, जिसमें पुलिस से सुनवाई या सबमिशन की स्टेटस रिपोर्ट न मांगना भी शामिल है।"

कोर्ट ने यह भी कहा कि संसदीय लोकतंत्र में हर नागरिक के लिए मतदाता सूची की पवित्रता एक आस्था का विषय है और देश के सबसे ताकतवर लोग भी आम नागरिकों की तरह ही वोटर होते हैं।

कोर्ट ने कहा कि मतदाता सूची में छेड़छाड़, धोखाधड़ी, किसी गैर-नागरिक का नाम शामिल करना या गलत घोषणाएं करने के मामलों में ठोस कारणों के साथ आदेश दिया जाना चाहिए।

सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की याचिका विकास त्रिपाठी ने दायर की थी। उनकी शिकायत को शुरू में 11 सितंबर 2025 को एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACMM) वैभव चौरसिया ने खारिज कर दिया था।

हालांकि, त्रिपाठी ने ACMM के आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में रिवीजन याचिका दायर की। 9 दिसंबर 2025 को रिवीजन कोर्ट ने गांधी को नोटिस जारी किया। आज, कोर्ट ने ACMM के आदेश को रद्द कर दिया और त्रिपाठी की शिकायत पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया।

त्रिपाठी का मामला यह है कि 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में गांधी का नाम शामिल किया गया था, जबकि वह अप्रैल 1983 में ही भारत की नागरिक बनी थीं।

उन्होंने आगे दावा किया कि गांधी का नाम 1980 में मतदाता सूची में शामिल किया गया, 1982 में हटा दिया गया और फिर 1983 में दोबारा शामिल किया गया।

गांधी ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि यह मामला "पूरी तरह से गलतफहमी पर आधारित, तुच्छ, राजनीतिक रूप से प्रेरित और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग" है।

कोर्ट में दाखिल एक संक्षिप्त जवाब में, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ शिकायत अटकलों, मीडिया रिपोर्टों और "काल्पनिक आवेदनों" पर आधारित थी, और इसके समर्थन में कोई भी ठोस दस्तावेज़ पेश नहीं किया गया था।

जवाब में कहा गया, "शिकायतकर्ता ने अपनी कल्पना, राय या बिना किसी आधार के लगाई गई धारणा के आधार पर लापरवाही से गंभीर आरोप लगाए हैं।"

आगे यह भी तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता ने न तो वोटर रजिस्ट्रेशन के कथित आवेदनों, नागरिकता से जुड़े दस्तावेज़ों या जाली रिकॉर्ड की प्रतियां रिकॉर्ड पर रखीं, और न ही उन्हें कानूनी तरीके से हासिल करने की कोई कोशिश की।

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Delhi court sets aside order refusing FIR against Sonia Gandhi over voter roll inclusion; orders fresh hearing

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