दिल्ली की एक अदालत ने मानहानि मामले में सुदर्शन न्यूज के एमडी सुरेश चव्हाणके और छह अन्य को तलब किया

मानहानि शिकायत तब दर्ज की गई जब मदरसा चलाने वाले व्यक्ति पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियो मे लिप्त होने का आरोप लगाया गया था। ये आरोप 2022 के ट्वीट मे लगाए गए और बाद मे 2023 मे सुदर्शन टीवी पर प्रसारित किए
Suresh Chavhanke, Sudarshan news
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दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में सुदर्शन टीवी चैनल और सुदर्शन न्यूज़ के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक (सीएमडी) सुरेश चव्हाणके सहित छह अन्य को मानहानि के एक मामले में तलब किया है। [मोहम्मद तुफैल खान बनाम मुफ्ती वजाहत कासमी एवं अन्य]

मानहानि की शिकायत मोहम्मद तुफैल खान नामक व्यक्ति ने दर्ज कराई थी, जो जामिया अरबिया निजामी वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी नामक एक एनजीओ और मदरसा चलाते हैं। खान ने कहा कि उनकी सोसाइटी करीब 70 अनाथ बच्चों को आश्रय, भोजन और शिक्षा प्रदान करती है।

अगस्त 2022 में, एक इस्लामिक विद्वान, मुफ़्ती वजाहत कासमी ने आरोप लगाया कि जामिया अरबिया निज़ामिया राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। इन आरोपों को तब सुदर्शन टीवी पर प्रसारित किया गया था, जिसमें साक्षात्कार भी शामिल थे।

इसके बाद खान ने कासमी, सुदर्शन टीवी और उसके प्रतिनिधियों, जिसमें चव्हाणके भी शामिल थे, के खिलाफ़ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज की, जिन्होंने जामिया अरबिया निज़ामिया के खिलाफ़ आरोपों वाले एक कार्यक्रम की एंकरिंग की थी।

19 अक्टूबर को, नई दिल्ली में साकेत कोर्ट के न्यायाधीश कार्तिक तपारिया ने आरोपी व्यक्तियों के कथित कृत्यों को प्रथम दृष्टया मानहानिकारक पाया।

इसलिए, उन्होंने मामले में आरोपी सात लोगों (कासमी, सुदर्शन टीवी और सुरेश चव्हाणके सहित) को 31 जनवरी, 2025 को अदालत में पेश होने के लिए बुलाया।

खान ने अपनी शिकायत में मुफ्ती वजाहत कासमी पर 29 अगस्त, 2022 को एक झूठा ट्वीट पोस्ट करने का आरोप लगाया, जिसमें खान के एनजीओ को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों, अवैध धन और कमजोर बच्चों के ब्रेनवॉश से जोड़ने की बात कही गई थी।

उनका दावा है कि उनके खिलाफ झूठे और अपमानजनक आरोप सुदर्शन टीवी द्वारा 12 अप्रैल, 2023 को प्रसारित एक कार्यक्रम में प्रसारित किए गए, जिसका शीर्षक था "मदरसा के नाम पर बच्चों से भीख मांग रहे हैं।"

इसके अलावा, खान ने अदालत को बताया कि सुदर्शन न्यूज़ के सीएमडी सुरेश चव्हाणके और सुदर्शन न्यूज़ की एक अन्य अधिकारी माया चव्हाणके ने एक और टीवी शो आयोजित करके उन्हें बदनाम किया, जिसका प्रसारण उनके चैनल पर "लोगो को दफ़न करने वाली जगह पर बनाया दरगाह" शीर्षक से किया गया था।

खान ने इससे पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मानहानि के आरोपों को हटाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

उच्च न्यायालय ने 17 मार्च, 2023 को मामले में नोटिस जारी किया था। मामले की अप्रैल 2023 की सुनवाई के दौरान, न्यायालय को सूचित किया गया कि YouTube पर शिकायत किए गए वीडियो हटा दिए गए हैं।

हालांकि, खान को मई 2024 में उच्च न्यायालय से अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी गई, जिसके बाद उन्होंने वर्तमान मानहानि की शिकायत दायर की।

निचली अदालत जनवरी 2025 में मामले की अगली सुनवाई करेगी।

[आदेश पढ़ें]

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Delhi Court summons Sudarshan News MD Suresh Chavhanke, six others in defamation case

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