कोविड-19 मामलों में तेज वृद्धि के मद्देनजर, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को 19 अप्रैल को रात 10:00 बजे से 26 अप्रैल को सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया।
सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय और राजधानी में अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के न्यायाधीश और अदालत के कर्मचारियों को कर्फ्यू से छूट दी गई है।
कर्फ्यू से छूट पाने वाले अन्य लोगों में हैं:
आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं में शामिल केंद्रीय और दिल्ली सरकार के अधिकारी;
निजी चिकित्सा कर्मियों;
गर्भवती महिलाओं और रोगियों;
कोविड-19 परीक्षण या टीकाकरण के लिए जा रहे व्यक्ति;
रेलवे स्टेशनों / हवाई अड्डों से जाने वाले लोग; ]
इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया;
छात्रों को परीक्षा के लिए उपस्थित होने की अनुमति।
किराना स्टोर, बैंक, टेलीकॉम और आईटी सेवाएं, पेट्रोल पंप, आवश्यक सामानों की डिलीवरी और रेस्तरां आदि से भोजन इत्यादि की अनुमति है।
50-व्यक्तियों को शादियों मे उपस्थित होने की अनुमति है जबकि केवल 20 व्यक्तियों को अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति होगी।
कर्फ्यू के दौरान निजी कार्यालय, मॉल, शैक्षणिक संस्थान, थिएटर, रेस्तरां, बार, जिम, नाई की दुकानें, स्विमिंग पूल आदि बंद रहेंगे। सभी राजनीतिक, खेल, मनोरंजन और धार्मिक आयोजन भी वर्जित रहेंगे।
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