अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी के समन को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया

केजरीवाल की याचिका पर उच्च न्यायालय में बुधवार 20 मार्च को सुनवाई होने की संभावना है।
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उन्हें जारी सभी नौ समन को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ बुधवार 20 मार्च को इस मामले की सुनवाई कर सकती है।

केजरीवाल को संघीय एजेंसी नौ बार पूछताछ के लिए बुला चुकी है। हालांकि, आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक ने हर बार समन को नजरअंदाज किया।

ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायती मामले दर्ज किए हैं ताकि उनसे समन का अनुपालन कराया जा सके। निचली अदालत ने उन्हें इस मामले में 16 मार्च को जमानत दे दी थी।

ईडी के मामले में कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए सत्र अदालत के समक्ष केजरीवाल की याचिका 15 मार्च को खारिज कर दी गई थी।

ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 17 अगस्त, 2022 को 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के संबंध में दर्ज एक मामले से उपजी है। 

20 जुलाई, 2022 को उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा की गई शिकायत पर सीबीआई का मामला दर्ज किया गया था। 

सीबीआई का आरोप है कि नीति तैयार होने के चरण के दौरान पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य अज्ञात निजी व्यक्तियों/संस्थाओं सहित आप नेताओं ने आपराधिक साजिश रची।

यह आरोप लगाया गया है कि साजिश कुछ खामियों से उपजी है जो "जानबूझकर" छोड़ दी गई हैं या नीति में बनाई गई हैं। ये कथित तौर पर निविदा प्रक्रिया के बाद कुछ लाइसेंसधारियों और साजिशकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए थे।

सिसोदिया और आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह इस मामले में पहले से ही जेल में हैं।

ईडी ने 15 मार्च को मामले में भारत राष्ट्र समिति के विधायक और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता को भी गिरफ्तार किया था।

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Arvind Kejriwal moves Delhi High Court challenging ED summons in Delhi Excise Policy case

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