दिल्ली आबकारी नीति मामला: सुप्रीम कोर्ट ने के कविता की जमानत याचिका पर ईडी, सीबीआई से जवाब मांगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक जुलाई को बीआरएस नेता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की गई।
Kavitha Kalvakuntla, Supreme Court
Kavitha Kalvakuntla, Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता द्वारा दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में जमानत की मांग करने वाली याचिकाओं पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया। [कलवकुंतला कविता बनाम प्रवर्तन निदेशालय]

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने केंद्रीय एजेंसियों से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 20 अगस्त के लिए सूचीबद्ध की।

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कविता का प्रतिनिधित्व किया और कहा कि वह पिछले पांच महीनों से जेल में है और जमानत की हकदार है।

यह भी तर्क दिया गया कि उनका मामला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मामले जैसा है, जिन्हें शीर्ष अदालत ने क्रमशः अंतरिम और नियमित जमानत दी है।

Justice BR Gavai and Justice KV Viswanathan
Justice BR Gavai and Justice KV Viswanathan

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1 जुलाई को बीआरएस नेता द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसके बाद अधिवक्ता पी मोहित राव के माध्यम से शीर्ष अदालत के समक्ष तत्काल अपील दायर की गई।

कविता को ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। इसके बाद, सीबीआई ने 11 अप्रैल को उसे हिरासत में ले लिया।

सीबीआई और ईडी ने दावा किया है कि वह दिल्ली आबकारी नीति के संबंध में रिश्वत के आदान-प्रदान और धन शोधन में शामिल थी।

सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में ट्रायल कोर्ट ने के कविता की जमानत याचिका 6 मई को खारिज कर दी।

कविता और अन्य के खिलाफ मामला 2022 में शुरू हुआ जब सीबीआई द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई जिसमें आरोप लगाया गया कि दिल्ली में थोक और खुदरा शराब व्यापार के एकाधिकार और कार्टेलाइजेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति में हेरफेर किया गया था।

सीबीआई और ईडी के अनुसार, दक्षिण भारत के कुछ व्यक्तियों/समूहों को इस प्रक्रिया में लाभ हुआ और उनके मुनाफे का कुछ हिस्सा आम आदमी पार्टी (आप) को दिया गया, जिसने इसका इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनावों के प्रचार के लिए किया।

कविता मामले में गिरफ्तार किए गए कई राजनीतिक नेताओं में से एक हैं। अन्य आरोपियों में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह (फिलहाल जमानत पर बाहर) और मनीष सिसोदिया (हाल ही में जमानत पर रिहा) जैसे आप नेता शामिल हैं।

इस मामले में आप को भी आरोपी बनाया गया है।

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Delhi Excise Policy case: Supreme Court seeks ED, CBI response to K Kavitha bail plea

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