दिल्ली HC ने सुप्रीम कोर्ट के निष्कर्षो के साथ टकराव से बचने के लिए बेदखली आदेश को चुनौती वाली मोइत्रा की याचिका स्थगित की

न्यायालय ने कहा मोइत्रा ने लोकसभा से अपने निष्कासन को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है और इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित कोई भी आदेश शीर्ष अदालत के समक्ष कार्यवाही में बाधा डालने जैसा हो सकता है।
Mahua Moitra, Delhi High Court
Mahua Moitra, Delhi High Court

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता महुआ मोइत्रा की उस याचिका पर कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, जिसमें लोकसभा से उनके हालिया निष्कासन के मद्देनजर उन्हें सरकार द्वारा आवंटित बंगले से बेदखल करने के भारत सरकार के आदेश को चुनौती दी गई थी।

सरकार ने मोइत्रा को 7 जनवरी 2024 तक अपना घर खाली करने को कहा है।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि मोइत्रा ने एक अलग याचिका के माध्यम से लोकसभा से अपने निष्कासन को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है और इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित कोई भी आदेश उच्चतम न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में बाधा डालने जैसा हो सकता है।

इसलिए, उच्च न्यायालय ने यह देखते हुए मामले को 4 जनवरी को सुनवाई के लिए रखा कि शीर्ष अदालत 3 जनवरी को लोकसभा से निष्कासन के खिलाफ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई करने वाली है।

कोर्ट ने टिप्पणी की, "सुप्रीम कोर्ट खुलने और आपके मामले से निपटने के बाद यह हमारे पास 4 जनवरी को होगा। मामला 3 जनवरी (सुप्रीम कोर्ट के समक्ष) को सूचीबद्ध है।"

जस्टिस प्रसाद ने कोई अंतरिम आदेश पारित करने से भी इनकार कर दिया.

8 दिसंबर को, लोकसभा ने एक सांसद के रूप में उनकी अयोग्यता के लिए एक आचार समिति की सिफारिश के मद्देनजर मोइत्रा को संसद से निष्कासित करने का एक प्रस्ताव पारित किया।

आचार समिति की सिफारिश और रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत के बाद आई, जिन्होंने आरोप लगाया था कि मोइत्रा ने संसद में कुछ प्रश्न पूछने के बदले में नकद स्वीकार किया था।

मोइत्रा पर प्रतिद्वंद्वी व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के कहने पर अदानी समूह की कंपनियों के संबंध में संसद में कई सवाल उठाने का आरोप लगाया गया है। मोइत्रा पर यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने लोकसभा लॉग-इन क्रेडेंशियल हीरानंदानी के साथ साझा किए थे।

उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में, मोइत्रा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि संसद सदस्य (सांसद) के रूप में उनके निष्कासन की वैधता वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

इसलिए, उन्होंने भारत सरकार के संपदा निदेशालय द्वारा उनके सरकारी आवास को रद्द करने और 7 जनवरी, 2024 से आधिकारिक आवास से उन्हें बेदखल करने के लिए जारी 11 दिसंबर के आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया।

मोइत्रा ने कोर्ट से 11 दिसंबर के आदेश को रद्द करने का आग्रह किया है।

वैकल्पिक रूप से, मोइत्रा ने अदालत से निर्देश जारी करने का आग्रह किया जो उन्हें 2024 के आम चुनावों के नतीजे घोषित होने तक अपने वर्तमान निवास पर रहना जारी रखने की अनुमति देगा।

मोइत्रा ने कहा, "यदि याचिकाकर्ता को अनुमति दी जाती है, तो वह ठहरने की विस्तारित अवधि के लिए लागू होने वाले किसी भी शुल्क का भुगतान करने के लिए तत्पर होगी।"

उन्होंने तर्क दिया कि सरकारी आवास से उनके निष्कासन से उन गतिविधियों को पूरा करने की उनकी क्षमता प्रभावित होगी जो उन्हें अगले आम चुनावों से पहले करने की आवश्यकता होगी।

याचिका वकील ऋषिका जैन, नताशा माहेश्वरी और अमन नकवी के माध्यम से दायर की गई थी।

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Delhi High Court adjourns Mahua Moitra plea challenging eviction order to avoid clash with Supreme Court findings

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