दिल्ली हाईकोर्ट ने आनंद रंगनाथन के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला बंद किया

कुछ ट्विटर उपयोगकर्ताओं और ऑनलाइन पोर्टलों द्वारा पूर्व न्यायाधीश एस मुरलीधर के खिलाफ मानहानिकारक आरोप लगाए जाने के बाद उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला शुरू किया था।
Anand Ranganathan, Delhi High court
Anand Ranganathan, Delhi High court
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने वैज्ञानिक आनंद रंगनाथन के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक अवमानना कार्यवाही बुधवार को बंद कर दी। 

कार्यकर्ता गौतम नवलखा को जमानत देने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और ओडिशा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस मुरलीधर के खिलाफ कुछ ट्विटर (अब एक्स) उपयोगकर्ताओं और ऑनलाइन पोर्टलों द्वारा अपमानजनक पोस्ट किए जाने के बाद अक्टूबर 2019 में स्वत: संज्ञान अवमानना का मामला शुरू किया गया था।

रंगनाथन को बाद में आरोपी के रूप में जोड़ा गया था। 

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने यह देखते हुए कार्यवाही बंद कर दी कि मूल अवमाननाकर्ताओं आरएसएस विचारक एस गुरुमूर्ति, ऑनलाइन पोर्टल दिरटिकोन और अन्य को मामले में पहले ही आरोपमुक्त किया जा चुका है और रंगनथन ने न्यायमूर्ति मुरलीधर पर टिप्पणी नहीं की, बल्कि इस मुद्दे पर बोलने के गुरुमूर्ति और अन्य के अधिकार का समर्थन किया।

पीठ ने कहा कि रंगनाथन के खिलाफ कार्यवाही जारी रखना अदालत के समय की बर्बादी होगी।

अदालत ने यह आदेश तब पारित किया जब रंगनाथन की ओर से पेश हुए वकील जे साई दीपक ने दलील दी कि रंगनाथन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनुयायी हैं और उन्होंने यह नहीं कहा है कि वह गुरुमूर्ति या दृष्टिकोन के लेख से सहमत हैं। 

रंगनाथन व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित थे।

इस बीच, अदालत ने स्वराज्य पत्रिका द्वारा बिना शर्त माफी मांगने के बाद उसे मामले में आरोपमुक्त कर दिया।

गौरतलब है कि फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री को पिछले साल बिना शर्त माफी मांगने के बाद इस मामले में आरोपमुक्त कर दिया गया था।

अक्टूबर 2019 में दृष्टिकोन द्वारा जस्टिस मुरलीधर के खिलाफ कई आरोप लगाते हुए एक लेख प्रकाशित करने के बाद स्वत: संज्ञान लेते हुए आपराधिक अवमानना का मामला शुरू किया गया था क्योंकि उन्होंने कार्यकर्ता गौतम नवलखा को जमानत दे दी थी.

गुरुमूर्ति ने लेख को ट्वीट किया और इस पर टिप्पणी की।

अग्निहोत्री और रंगनाथन को बाद में मामले में पक्षकार बनाया गया था। 

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Delhi High Court closes contempt of court case against Anand Ranganathan

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