Raj Singh Gehlot, Delhi High Court
[ब्रेकिंग] दिल्ली हाईकोर्ट ने बैंक धोखाधड़ी मामले में एंबिएंस ग्रुप के प्रमोटर राज सिंह गहलोत को जमानत देने से किया इनकार
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एंबिएंस समूह के प्रमोटर राज सिंह गहलोत को 800 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में जमानत खारिज कर दी। [राज सिंह गहलोत बनाम प्रवर्तन निदेशालय]।
यह फैसला न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने सुनाया जिन्होंने 11 फरवरी को इसे सुरक्षित रख लिया था।
गहलोत को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल जुलाई में प्रिवेंशन ऑफ मंडे लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था।
उन पर दिल्ली में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास स्थित पांच सितारा लीला एंबिएंस कन्वेंशन होटल के निर्माण के लिए जम्मू-कश्मीर बैंक, अंसल प्लाजा, दिल्ली के नेतृत्व में बैंकों के एक संघ द्वारा मेसर्स एएचपीएल को दिए गए ऋण को कथित रूप से आपराधिक साजिश रचने और हेराफेरी करने का आरोप है।
गहलोत की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए और तर्क दिया कि गहलोत पिछले साल जुलाई से हिरासत में हैं और मामले में आरोप पत्र दाखिल करने के बाद उनकी निरंतर कैद की आवश्यकता नहीं थी।
यह भी कहा गया कि वह एक वरिष्ठ नागरिक थे जो कई स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं।
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