

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली जल बोर्ड (DJB) को शाहीन बाग इलाके में खुले सीवर से हो रहे लीकेज को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया [कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अन्य]।
जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की डिवीजन बेंच ने DJB को इस काम के लिए दिल्ली नगर निगम (MCD) और लोक निर्माण विभाग (PWD) या किसी अन्य नागरिक निकाय की मदद लेने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने 7 जनवरी की टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें शाहीन बाग के पास ओखला इलाके में एक खुले सीवर से लीकेज की बात कही गई थी।
कोर्ट ने कहा "लोग सड़क पर चल नहीं सकते। कुछ लीकेज है। हालत बहुत खराब है। खुला सीवर निवासियों के लिए सुरक्षा, संरक्षा और स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए, DJB इस मामले को देखेगा और निर्देश लेगा, और जांच करेगा कि क्या उसे MCD, PWD, वगैरह या अन्य निकायों से मदद की ज़रूरत है। लीकेज को तुरंत ठीक किया जाएगा। ये निकाय तुरंत इलाके का निरीक्षण करेंगे और एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेंगे।"
कोर्ट ने दिल्ली में जलभराव के मुद्दे से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए।
जलभराव से जुड़े मुख्य मुद्दे के बारे में, कोर्ट ने कहा कि संबंधित अधिकारियों ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी हैं। इसके बाद कोर्ट ने सिविक बॉडीज़ को MCD द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मीटिंग करने और जो मुद्दे हल नहीं होते, उन्हें सामने लाने का निर्देश दिया।
इस मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी।
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Delhi High Court directs Delhi Jal Board to stop open sewer leakage at Shaheen Bagh