दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मीडिया कंपनियों मेटा और टेलीग्राम को उन सभी व्हाट्सएप समूहों और टेलीग्राम चैनलों को निष्क्रिय करने का निर्देश दिया जो शाहरुख खान की नवीनतम फिल्म जवान की पायरेटेड प्रतियां प्रसारित/बेच रहे हैं।
न्यायालय ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और एयरटेल, आइडिया-वोडाफोन, रिलायंस जियो और बीएसएनएल जैसे मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों को इन खातों को संचालित करने वाले फोन नंबरों के लिए उपयोगकर्ता के नाम और पते सहित ग्राहक जानकारी का खुलासा करने का भी निर्देश दिया ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके।
न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने फिल्म के निर्माता रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की याचिका पर यह आदेश दिया।
कोर्ट ने रोहित शर्मा पर कड़ी कार्रवाई की, जिनकी पहचान रेड चिलीज़ ने अवैध रूप से व्हाट्सएप के माध्यम से मामूली कीमत पर फिल्म की प्रतियां बेचने के लिए की थी।
कोर्ट ने मेटा को शर्मा के व्हाट्सएप नंबर को निष्क्रिय करने और उसके व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को हटाने का निर्देश दिया।
इसमें कहा गया है कि अन्य व्हाट्सएप समूहों और टेलीग्राम चैनलों के एडमिन की पहचान होने पर उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।
रेड चिलीज़ ने कई एंटी-पाइरेसी एजेंसियों और एजेंटों को शामिल किया है जो उपयोगकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिल्म की पायरेटेड प्रतियां खोजते हैं और बाद में उसी के बारे में रिपोर्ट करते हैं।
रेड चिलीज़ ने 13 सितंबर को मुंबई के सांताक्रूज़ पुलिस स्टेशन में रोहित शर्मा और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ अवैध रूप से फिल्म की प्रतियां प्रसारित करने के खिलाफ एक पुलिस शिकायत भी दर्ज की थी।
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