दिल्ली HC ने उस वकील पर 1 लाख का जुर्माना हटाया जिसने अरविंद केजरीवाल के बारे मे मीडिया रिपोर्टो पर रोक लगाने की मांग की थी

कोर्ट ने जुर्माना माफ कर दिया लेकिन याचिकाकर्ता श्रीकांत प्रसाद को दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) के निर्देशों के अनुसार सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया।
Arvind Kejriwal and Delhi High Court
Arvind Kejriwal and Delhi High Court
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक वकील पर लगाए गए ₹1 लाख के जुर्माने को हटा दिया, जिसने जनहित याचिका दायर कर मीडिया चैनलों को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के निराधार दावों पर दबाव बनाने और सनसनीखेज सुर्खियां प्रसारित करने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की थी। [श्रीकांत प्रसाद बनाम दिल्ली सरकार और अन्य]।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने जुर्माना माफ कर दिया, लेकिन याचिकाकर्ता श्रीकांत प्रसाद को दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) के निर्देशों के अनुसार सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया।

अदालत ने प्रसाद को भविष्य में दायर की जाने वाली किसी भी याचिका के साथ इस मामले में अदालत के आदेश की एक प्रति संलग्न करने का भी आदेश दिया।

Acting Chief Justice Manmohan and Justice Manmeet Pritam Singh Arora
Acting Chief Justice Manmohan and Justice Manmeet Pritam Singh Arora

प्रसाद द्वारा माफी मांगते हुए एक आवेदन दायर करने के बाद अदालत ने यह आदेश पारित किया और कहा कि याचिका कानून की दृष्टि से खराब थी।

उच्च न्यायालय ने 8 मई को प्रसाद की याचिका खारिज कर दी थी और उन पर ₹1 लाख का जुर्माना भी लगाया था।

जनहित याचिका में केजरीवाल को दिल्ली सरकार के कुशल कामकाज के लिए अपने कैबिनेट सदस्यों और विधान सभा के सदस्यों के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाने के लिए तिहाड़ जेल में पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

8 मई को कोर्ट ने याचिकाकर्ता की आलोचना की और कहा कि जनहित याचिका राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर लगाम लगाने की मांग कर रही है जो कोर्ट नहीं कर सकता।

कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए पूछा, "हम क्या करते हैं? क्या हम आपातकाल या मार्शल लॉ लागू करते हैं? हम प्रेस या राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों का मुंह कैसे बंद कर सकते हैं? आपकी प्रार्थना है... क्या हम कहते हैं कि कोई भी मिस्टर ए या मिस्टर बी के खिलाफ नहीं बोलेगा।"

पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह न तो मीडिया चैनलों को अपने विचार प्रसारित न करने का निर्देश देकर सेंसरशिप लगा सकती है और न ही केजरीवाल के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को विरोध करने से रोककर आपातकाल या मार्शल लॉ की घोषणा कर सकती है।

केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह 1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं।

विशेष रूप से, उच्च न्यायालय ने हाल ही में ₹75,000 का जुर्माना हटा दिया था

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Delhi High Court drops ₹1 lakh fine on lawyer who sought media gag on reports about Arvind Kejriwal

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