दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकारी अभियोजकों की आवश्यकता और भर्ती की निगरानी के लिए समिति बनाई

अदालत ने कहा कि अधिक अभियोजकों की भर्ती की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि निचली अदालतों में मामले बढ़ रहे हैं।
Lawyers in Delhi
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली की निचली अदालतों में लोक अभियोजकों और अतिरिक्त लोक अभियोजकों की भर्ती और आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने कहा कि समिति में दिल्ली सरकार के गृह, कानून और न्याय, वित्त सचिवों के साथ-साथ अभियोजन निदेशालय के निदेशक, वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव के विरमानी (मामले में न्याय मित्र) और दिल्ली उच्च न्यायालय के एक प्रतिनिधि सदस्य होंगे।

समिति को निचली अदालतों में अभियोजकों की जरूरतों की समय-समय पर समीक्षा करने और अभियोजकों की रिक्तियों के संबंध में दिल्ली सरकार को सिफारिशें करने का काम सौंपा गया है।

साथ ही फरवरी में दिल्ली उच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा गया है जब मामले की अगली सुनवाई होगी।

अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में लोक अभियोजकों की भर्ती, नियुक्ति और कामकाज से संबंधित मुद्दों पर याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करते हुए निर्देश पारित किए। इनमें से एक याचिका उच्च न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए शुरू किया गया मामला है और यह वर्ष 2009 से लंबित है।

सुनवाई के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अधिक अभियोजकों की भर्ती की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि निचली अदालतों में मामले बढ़ रहे हैं और न्यायाधीश अपने चैंबर में इंतजार कर रहे हैं क्योंकि लोक अभियोजकों को कई अदालतों के बीच साझा किया जा रहा है।

न्याय मित्र की भूमिका निभा रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विरमानी ने अदालत को बताया कि बार-बार के आदेशों के बावजूद यह सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि पर्याप्त संख्या में अभियोजक उपलब्ध हों।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि हर बार जब अदालतों की संख्या बढ़ाई जाती है, तो लोक अभियोजकों की संख्या बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए ताकि उन्हें जल्द से जल्द नियुक्त किया जा सके। 

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Delhi High Court forms committee to monitor requirement and recruitment of public prosecutors

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