दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी मामले में यूनिटेक के रमेश चंद्रा को जमानत दी

अपनी चिकित्सा स्थिति के कारण, वह 2022 से अंतरिम चिकित्सा जमानत पर हैं।
Delhi High Court
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में यूनिटेक के संस्थापक रमेश चंद्रा को जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने फैसला सुनाया।

आदेश की विस्तृत प्रति का इंतजार है।

चंद्रा 2022 से अंतरिम मेडिकल जमानत पर हैं। उन्हें आज नियमित जमानत दे दी गई।

Justice Jasmeet Singh
Justice Jasmeet Singh

यूनिटेक लिमिटेड के निदेशकों में से एक चंद्रा पर घर खरीदारों से संबंधित लगभग ₹5,826 करोड़ के फंड के डायवर्जन में शामिल होने का आरोप है।

अक्टूबर 2021 में गिरफ्तार किए गए 80 वर्षीय चंद्रा ने 2022 में उच्च न्यायालय का रुख किया था। उनकी चिकित्सा स्थिति के कारण, उन्हें जुलाई 2022 में अंतरिम चिकित्सा जमानत दी गई थी। इसे समय-समय पर बढ़ाया गया। पिछले साल शीर्ष अदालत ने उन्हें आत्मसमर्पण करने के निर्देश पर रोक लगा दी थी।

Rebecca John
Rebecca John

वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका एम जॉन ने अधिवक्ता विशाल गोसाईं, अनुरूप चक्रवर्ती और प्रवीर सिंह के साथ चंद्रा का प्रतिनिधित्व किया।

विशेष वकील जोहेब हुसैन, स्थायी वकील विवेक गुरनानी ने अधिवक्ता कार्तिक सभरवाल, प्रांजल त्रिपाठी और कनिष्क कोचर के साथ ईडी का प्रतिनिधित्व किया।

Zoheb Hossain
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Delhi High Court grants bail to Unitech's Ramesh Chandra in ED case

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