दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद को मां से अस्पताल में मिलने के लिए 3 दिन की अंतरिम ज़मानत दी

कोर्ट ने साफ़ कर दिया कि खालिद को इसी पते पर रहना चाहिए और वह सिर्फ़ अपनी मां से मिलने हॉस्पिटल जा सकता है, किसी और जगह नहीं जा सकता।
Umar Khalid and Delhi High Court
Umar Khalid and Delhi High Court
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दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली दंगों की साज़िश के आरोपी उमर खालिद को अपनी मां की मेडिकल सर्जरी के दौरान अस्पताल में उनसे मिलने के लिए तीन दिन की अंतरिम ज़मानत दे दी।

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मधु जैन की डिवीज़न बेंच ने यह ऑर्डर पास किया।

"अपील करने वाले की माँ की सर्जरी होने वाली है, इस मामले को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट 3 दिन [1 जून से 3 जून] के लिए अंतरिम ज़मानत देने के लिए तैयार है ताकि अपील करने वाला अपनी माँ के साथ समय बिता सके।"

कोर्ट ने साफ़ किया कि खालिद इसी पते पर रहे और सिर्फ़ अपनी माँ से हॉस्पिटल में मिल सके, किसी और जगह नहीं जा सकता।

कोर्ट ने कहा, "उसे ₹1 लाख का पर्सनल बॉन्ड और ज़मानत देनी होगी। वह नेशनल कैपिटल रीजन में रहेगा और अपने पते पर रहेगा। उसे हॉस्पिटल के अलावा किसी और जगह जाने की इजाज़त नहीं होगी। उसका सिर्फ़ एक मोबाइल नंबर होगा।"

Justice Prathiba M Singh and Justice Madhu Jain (Delhi HC)
Justice Prathiba M Singh and Justice Madhu Jain (Delhi HC)

खालिद ने सेशंस कोर्ट के 19 मई के ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में अर्जी दी, जिसमें उसकी अर्जी खारिज कर दी गई थी।

उसने अपनी बीमार मां की मेडिकल सर्जरी के दौरान उनकी देखभाल करने और अपने चाचा के चेहलुम की रस्म में हिस्सा लेने के लिए 15 दिन की अंतरिम बेल मांगी, जिनकी पिछले महीने मौत हो गई थी।

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अर्जी का विरोध किया।

राजू ने कहा, "(मां की) सर्जरी छोटी लगती है। पांच बहनें हैं जो उनकी देखभाल कर सकती हैं। वह एक दिन के लिए पुलिस एस्कॉर्ट के साथ जा सकता है।"

Additional Solicitor General SV Raju
Additional Solicitor General SV Raju

कोर्ट ने पूछा, "मेडिकल डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? सर्जरी किस तरह की थी?"

खालिद के वकील, सीनियर एडवोकेट त्रिदीप पेस ने जवाब दिया, "पीठ पर सिस्ट है।"

खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और उस पर क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी, दंगा, गैर-कानूनी सभा, साथ ही अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट (UAPA) के तहत कई दूसरे अपराधों के आरोप लगाए गए थे।

उसे अभी इस मामले में रेगुलर बेल मिलनी बाकी है।

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Delhi High Court grants interim bail to Umar Khalid for 3 days to visit mother in hospital

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