[ब्रेकिंग] दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइसजेट के प्रमोटर अजय सिंह को धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी

सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दिल्ली के एक निवासी की शिकायत से उपजा है, जिसने आरोप लगाया था कि सिंह ने शेयर-खरीद समझौते के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान नहीं किया।
Spice Jet promoter Ajay Singh
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को स्पाइसजेट के प्रमोटर अजय सिंह को कुछ व्यक्तियों को एयरलाइंस के शेयरों के हस्तांतरण में कथित धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी और जबरदस्ती कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।

न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने बुधवार को इसे सुरक्षित रखने के बाद आदेश सुनाया। मामले को 24 मई के लिए सूचीबद्ध किया गया है और सिंह को जांच में सहयोग करने के लिए कहा गया है।

दिल्ली की एक अदालत ने 11 मार्च को उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश देते हुए 28 मार्च तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी। इसके बाद, अदालत ने 31 मार्च को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

इसके बाद सिंह ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

बुधवार को आदेश सुरक्षित रखते हुए, न्यायमूर्ति मेंदीरत्ता ने कहा था कि वह इस बात की जांच करेंगे कि अपीलकर्ता के खिलाफ "आपराधिक मंशा बनाई गई है या नहीं"।

सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दिल्ली के एक निवासी की शिकायत से उपजा है, जिसने आरोप लगाया था कि सिंह ने शेयर-खरीद समझौते के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान नहीं किया।

यह आरोप लगाया गया था कि उन्हें पुलिस जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था, और नोटिस जारी किए गए थे लेकिन उन्होंने इसका पालन नहीं किया। दक्षिण दिल्ली के हौज खास पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना) के तहत पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी।

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[BREAKING] Delhi High Court grants interim protection from arrest to Spicejet Promoter Ajay Singh in cheating case

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