दिल्ली उच्च न्यायालय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी और दिल्ली आबकारी नीति मामले में उन्हें ईडी की हिरासत में भेजने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर कल सुनवाई करेगा।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा बुधवार सुबह 10:30 बजे मामले की सुनवाई करेंगे।
केजरीवाल ने 23 मार्च को उच्च न्यायालय का रुख किया था।
हालांकि तत्काल सुनवाई के लिए अनुरोध किया गया था, लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी गई थी।
अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 22 मार्च को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था।
ईडी ने दावा किया है कि केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में एक प्रमुख साजिशकर्ता थे।
इस मामले में ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 17 अगस्त, 2022 को 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के संबंध में दर्ज एक मामले से उपजी है।
20 जुलाई, 2022 को उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा की गई शिकायत पर सीबीआई का मामला दर्ज किया गया था।
आरोप है कि नीति तैयार होने के स्तर पर पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य अज्ञात एवं अज्ञात निजी व्यक्तियों सहित आप नेताओं ने आपराधिक साजिश रची थी।
यह आरोप लगाया गया है कि साजिश में "जानबूझकर" छोड़ी गई या बनाई गई खामियां शामिल थीं। ये खामियां कथित तौर पर निविदा प्रक्रिया के बाद कुछ शराब लाइसेंसधारियों और साजिशकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए थीं।
सिसोदिया और आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह इस मामले में पहले से ही जेल में हैं।
15 मार्च, 2024 को ईडी ने मामले में भारत राष्ट्र समिति के विधायक और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को भी गिरफ्तार किया था।
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Delhi High Court to hear Arvind Kejriwal plea tomorrow against ED Arrest, Remand