Delhi High Court
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पति के विवाहेतर संबंध को आईपीसी की धारा 304बी के तहत दहेज हत्या मानने का आधार नहीं: दिल्ली उच्च न्यायालय

कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 304बी को लागू करने के लिए, न केवल मृत्यु से "तुरंत पहले" उत्पीड़न होना चाहिए, बल्कि उत्पीड़न दहेज की मांग से भी संबंधित होना चाहिए।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि पति के विवाहेतर संबंध या सट्टेबाजी की आदतें उसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 बी के तहत फंसाने का आधार नहीं हो सकती हैं, जो पत्नी की दहेज हत्या के लिए दंडित करती है [पारुल बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली]।

अदालत ने एक ऐसे व्यक्ति को जमानत देते हुए यह टिप्पणी की, जिसकी पत्नी की शादी के दो साल के भीतर अगस्त 2022 में आत्महत्या से मृत्यु हो गई थी।

कोर्ट ने कहा, "जहां तक याचिकाकर्ता के विवाहेतर संबंध या याचिकाकर्ता के सट्टेबाजी में होने का सवाल है, यह याचिकाकर्ता को आईपीसी की धारा 304बी के तहत फंसाने का आधार नहीं हो सकता।"

न्यायमूर्ति विकास महाजन ने यह भी कहा कि आईपीसी की धारा 304बी को लागू करने के लिए, न केवल महिला की मृत्यु से ठीक पहले उत्पीड़न होना चाहिए, बल्कि महिला का ऐसा उत्पीड़न दहेज की मांग से संबंधित होना चाहिए।

कोर्ट ने आगे कहा, "अभिव्यक्ति "मृत्यु से ठीक पहले" एक सापेक्ष अभिव्यक्ति है। समय अंतराल प्रत्येक मामले में भिन्न हो सकता है। बस इतना जरूरी है कि आईपीसी की धारा 304 बी के तहत दहेज की मांग पुरानी न हो बल्कि विवाहित महिला की मृत्यु का निरंतर कारण बने।"

पृष्ठभूमि के अनुसार, इस मामले में जमानत आवेदक ने कथित तौर पर गलत बयानी की थी कि जब उसने मृत महिला से शादी की थी तब वह एक कानून स्नातक था और एक वकील के रूप में प्रैक्टिस कर रहा था।

पत्नी को बाद में उसके कथित विवाहेतर संबंध और उसकी सट्टेबाजी की आदतों के बारे में भी पता चला। तनावपूर्ण रिश्ते के कारण, उसने तलाक की याचिका सहित उसके खिलाफ विभिन्न मामले दायर किए।

अदालत को बताया गया कि दंपति 19 अप्रैल, 2021 से अलग रह रहे थे और महिला की 7 अगस्त, 2022 को आत्महत्या से मृत्यु हो गई।

उसकी मौत के बाद मृत महिला के पिता ने यह आरोप लगाते हुए आरोपी के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई कि यह दहेज हत्या का मामला है।

पुलिस को दिए अपने बयान में पिता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने मृत महिला से उसकी मौत से एक दिन पहले मुलाकात की थी और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने की धमकी दी थी।

अदालत ने, हालांकि, कहा कि महिला के पिता ने यह आरोप नहीं लगाया कि आरोपी द्वारा दहेज की कोई मांग की गई थी जब वह कथित तौर पर आत्महत्या से एक दिन पहले महिला से मिला था।

कोर्ट ने पाया कि महिला ने पहले 2021 में आईपीसी की धारा 498ए के तहत क्रूरता का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी, जिसमें दहेज की मांग के आरोप भी शामिल थे।

हालाँकि, अदालत ने कहा कि यह आरोप 19 अप्रैल, 2021 से पहले के समय से संबंधित है, जब महिला ने अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया था।

राज्य ने यह भी माना कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि पीड़िता द्वारा अपना वैवाहिक घर छोड़ने के बाद आरोपी द्वारा दहेज की मांग की गई थी।

अदालत ने इस पहलू को भी ध्यान में रखते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करने की अनुमति दे दी, अर्थात् यह इंगित करने के लिए बहुत कम था कि महिला को उसकी मृत्यु से "तुरंत पहले" दहेज से संबंधित उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था।

विशेष रूप से, अदालत को यह भी बताया गया कि महिला चिंता और अवसाद से पीड़ित थी।

अदालत ने कहा, "प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक चिंता और अवसाद का इलाज करा रही थी और दहेज की मांग को उसके चिकित्सकीय मुद्दों के लिए तनाव या ट्रिगर नहीं बताया गया था, जैसा कि उसने इलाज कर रहे डॉक्टर के साथ साझा किया था।"

इसलिए न्यायालय ने राय दी कि मामले के वर्तमान चरण में आरोपी निर्दोषता का अनुमान लगाने का हकदार है।

अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा, चूंकि आपराधिक मुकदमा लंबा खिंच सकता है, इसलिए आरोपी को सलाखों के पीछे रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

[आदेश पढ़ें]

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Husband's extramarital affair not ground to assume dowry death under Section 304B IPC: Delhi High Court

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