Delhi High Court
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दिल्ली हाईकोर्ट ने आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई में आयुर्वेद, योग को शामिल करने की याचिका पर सरकार से जवाब मांगा

बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दलील दी है कि आयुष्मान भारत सिर्फ एलोपैथी तक ही सीमित है जबकि स्वदेशी इलाज को इसमें छोड़ दिया गया है.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को आयुष्मान भारत योजना में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा उपचार को शामिल करने की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने दोनों सरकारों से आठ सप्ताह में याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।

मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी 2024 को होगी.

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के लिए स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी।

इसके दो मुख्य घटक हैं - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) और स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र।

PMJAY के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाता है।

उपाध्याय ने तर्क दिया कि PMJAY केवल एलोपैथिक अस्पतालों और औषधालयों को कवर करता है जबकि आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी जैसी "स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियाँ" इसमें शामिल नहीं हैं।उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एचडब्ल्यूसी) और पीएमजेएवाई के तहत प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं अधूरी हैं और

संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के अनुरूप नहीं हैं।

इसमें दावा किया गया कि भारत में, भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में प्रशिक्षित 90% से अधिक डॉक्टर अपने निजी क्लीनिक और अस्पताल चलाते हैं और आयुष्मान योजना में आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को बाहर करना इन डॉक्टरों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

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Delhi High Court seeks response from government on plea to include Ayurveda, Yoga in Ayushman Bharat PMJAY

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