दिल्ली हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता के पदनाम के लिए नए नियम अधिसूचित किए; आचरण, नैतिकता और प्रो बोनो को भी बनाया गया आधार

खास बात यह है कि नए नियमों ने सीनियर एडवोकेट को नामित करने वाली उस कमिटी को खत्म कर दिया है, जिसका प्रावधान पुराने नियमों के तहत किया गया था।
Lawyers and Delhi High Court
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दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों को 'सीनियर एडवोकेट' का दर्जा देने के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिन्होंने मार्च 2024 में जारी नियमों की जगह ली है।

नए नियमों के अनुसार, गाउन देने पर विचार करते समय वकील की निष्पक्षता, कोर्टरूम में व्यवहार, पेशेवर नैतिकता, जूनियर वकीलों के लिए मेंटर की भूमिका, प्रो बोनो (मुफ़्त कानूनी सेवा) काम और कानूनी बिरादरी में उनकी स्थिति को ध्यान में रखा जाएगा।

खास बात यह है कि नए नियमों में सीनियर एडवोकेट का दर्जा देने वाली उस कमेटी को खत्म कर दिया गया है जो पुराने नियमों के तहत थी।

नए नियमों के तहत, रजिस्ट्रार रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता वाला एक स्थायी सचिवालय डेज़िग्नेशन (दर्जा देने) की प्रक्रिया की देखरेख करेगा और डेज़िग्नेशन का फ़ैसला सीधे 'फुल कोर्ट' (सभी जजों की बेंच) द्वारा किया जाएगा।

सचिवालय हर साल कम से कम एक बार आवेदन मंगाकर प्रक्रिया शुरू करेगा; इसका नोटिस हाई कोर्ट की वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा और दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) को सूचित किया जाएगा। आवेदकों को आवेदन करने के लिए कम से कम 21 दिन का समय दिया जाएगा।

आमतौर पर वकील के पास कम से कम 10 साल की प्रैक्टिस का अनुभव होना चाहिए, उसे बार काउंसिल में एनरोल होना चाहिए और उसने मुख्य रूप से हाई कोर्ट, ट्रायल और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या विशेष ट्रिब्यूनल में प्रैक्टिस की हो। वकील की उम्र कम से कम 40 साल होनी चाहिए, जब तक कि फुल कोर्ट उम्र की शर्त में छूट न दे।

प्रैक्टिस की न्यूनतम शर्त उन पूर्व दिल्ली हायर ज्यूडिशियल सर्विस (DHJS) अधिकारियों पर लागू नहीं होगी, जिनके पास न्यायिक अधिकारी और/या बार में कुल मिलाकर 10 साल से कम का अनुभव है।

नियमों में कहा गया है, "सीनियर एडवोकेट के तौर पर डेज़िग्नेशन के लिए नॉमिनी द्वारा प्रचार-प्रसार (canvassing) करने पर उन्हें इस डेज़िग्नेशन के लिए अयोग्य माना जाएगा।"

डेज़िग्नेशन की प्रक्रिया या तो फुल कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान (suo motu) लेकर या किसी योग्य वकील द्वारा आवेदन करने पर शुरू की जा सकती है।

आवेदन मिलने के बाद, स्थायी सचिवालय हाई कोर्ट की वेबसाइट पर आवेदकों के नाम पब्लिश करेगा और चार हफ़्तों के भीतर संबंधित लोगों (स्टेकहोल्डर्स) से सुझाव और राय मांगेगा। विशेष ट्रिब्यूनल और ट्रायल या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के मामले में, ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन और प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजों से भी राय मांगी जा सकती है।

नियमों में कहा गया है, "स्थायी सचिवालय द्वारा जानकारी इकट्ठा करने के बाद, योग्य पाए गए उम्मीदवारों के सभी आवेदन संबंधित दस्तावेज़ों के साथ माननीय मुख्य न्यायाधीश की मंज़ूरी से फुल कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे।"

फुल कोर्ट वकील की निष्पक्षता, कोर्टरूम में व्यवहार, पेशेवर नैतिकता, जूनियर वकीलों के लिए मेंटर की भूमिका, प्रो बोनो काम और कानूनी बिरादरी में उनकी स्थिति जैसे कारकों पर विचार कर सकता है। नियमों के अनुसार, फ़ुल कोर्ट को अपने फ़ैसले के लिए कारण बताने की ज़रूरत नहीं है।

इसके अलावा, फ़ुल कोर्ट आम सहमति से डेज़िग्नेशन (पदनाम) तय करने की कोशिश करेगा। अगर आम सहमति नहीं बनती है, तो वोटिंग कराई जा सकती है; फ़ैसले के लिए वोट करने वाले जजों में से दो-तिहाई बहुमत की ज़रूरत होगी। फ़ुल कोर्ट यह भी तय कर सकता है कि वोटिंग सीक्रेट बैलेट (गुप्त मतदान) से हो या नहीं।

जिन वकीलों के आवेदन नामंज़ूर हो जाते हैं, वे दो साल तक विचार किए जाने के लिए अयोग्य रहेंगे; इसके बाद वे तय प्रक्रिया के ज़रिए समीक्षा या पुनर्विचार की मांग कर सकते हैं।

फ़ुल कोर्ट किसी सीनियर एडवोकेट को अपनी बात रखने का मौका देने के बाद उनका डेज़िग्नेशन वापस भी ले सकता है।

[नियम पढ़ें]

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Delhi High Court notifies new rules for Senior Advocate designation; conduct, ethics, pro bono work made factors

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