दिल्ली उच्च न्यायालय ने 7 फरवरी को बार एसोसिएशन के चुनाव कराने का आदेश दिया

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा, न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने दिल्ली में विभिन्न बार निकायों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की सहमति से यह आदेश पारित किया।
Delhi Bar Elections
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न बार एसोसिएशनों के चुनाव कराने की तिथि 7 फरवरी, 2025 तय की है [नितिन कुमार एडवोकेट बनाम बार काउंसिल ऑफ दिल्ली एवं अन्य]।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा, न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने दिल्ली में विभिन्न बार निकायों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की सहमति से यह आदेश पारित किया।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, "दिल्ली में सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव अब 7 फरवरी, 2025 को होंगे, बशर्ते कि उस प्रक्रिया में कोई कानूनी बाधा या बाधा उत्पन्न न हो।"

Justice Yashwant Varma, Justice Rekha Palli, Justice C. Hari Shankar
Justice Yashwant Varma, Justice Rekha Palli, Justice C. Hari Shankar

इसमें कहा गया है कि अंतिम चुनाव कराने की तिथि का निर्णय विभिन्न प्रारंभिक कदमों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जो कि शीघ्रता से चुनाव कराने के उद्देश्य से उठाए जाने हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) के चुनावों के संबंध में, न्यायालय ने अधिकारियों को 10 जनवरी, 2025 तक जांच प्रक्रिया से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया।

उन्होंने आगे कहा, "हम सक्षम अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि गठित होने वाला चुनाव आयोग जांच प्रक्रिया के बंद होने के तुरंत बाद ही चुनाव कराए।"

इस साल मार्च में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि राष्ट्रीय राजधानी में सभी बार एसोसिएशन के चुनाव एक साथ और एक ही दिन कराए जाने चाहिए।

इसके बाद उसने आदेश दिया था कि ये चुनाव 19 अक्टूबर को होंगे।

हालांकि, 1 अक्टूबर को कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में एक मामले के लंबित होने के कारण बार चुनाव स्थगित कर दिए थे। यह आदेश डीएचसीबीए के सचिव द्वारा दायर एक आवेदन पर पारित किया गया था।

17 दिसंबर को बताया गया कि शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि उसने हाईकोर्ट या जिला न्यायालय बार एसोसिएशन के चुनाव कराने के खिलाफ कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई है।

इसके अनुसार, कोर्ट ने फरवरी में चुनाव कराने का आदेश दिया।

दिल्ली बार काउंसिल की ओर से अधिवक्ता टी सिंहदेव, तनिष्क श्रीवास्तव, अभिजीत चक्रवर्ती, भानु गुलाटी, अनीम हुसैन, सौरभ कुमार, यामिनी सिंह और अजय कुमार अग्रवाल पेश हुए।

वरिष्ठ अधिवक्ता कीर्ति उप्पल, मोहित माथुर, जतन सिंह, संदीप शर्मा, अमित चड्ढा, संजय दीवान के साथ अधिवक्ता हर्ष कुमार, नगिंदर बेनीपाल, श्याम शर्मा, बंदना कौर ग्रोवर, धन मोहन, रजत मनचंदा, सिद्धार्थ त्रिपाठी और सुमित मिश्रा ने दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व किया।

अधिवक्ता अजीत कक्कड़ सशस्त्र बल न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन (एएफटीबीए) की ओर से पेश हुए।

अधिवक्ता चमन कुमार गुप्ता, कुंदन लाल गुप्ता, मनीष गुप्ता और करण शर्मा ने दिल्ली टैक्स बार एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व किया।

सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता संजय शर्मा और राकेश कुमार उपस्थित हुए।

[आदेश पढ़ें]

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