Gurmeet Ram Rahim and Journalist Shyam Meera Singh
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दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार श्याम मीरा सिंह को गुरमीत राम रहीम से जुड़ा वीडियो हटाने का आदेश दिया

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि वीडियो प्रथम दृष्टया राम रहीम के खिलाफ अपमानजनक है क्योंकि इसमें लगाए गए आरोपों के स्रोतों के बारे में कोई डिस्क्लेमर नहीं है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को यूट्यूबर और पत्रकार श्याम मीरा सिंह को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर उनके द्वारा बनाए गए वीडियो को हटाने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि वीडियो प्रथम दृष्टया राम रहीम के खिलाफ अपमानजनक है क्योंकि इसमें लगाए गए आरोपों के स्रोतों के बारे में कोई डिस्क्लेमर नहीं है।

तदनुसार, अदालत ने निर्देश दिया कि वीडियो को 24 घंटे के भीतर सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से हटा दिया जाना चाहिए।

अदालत ने स्पष्ट किया कि सिंह एक नया वीडियो बना सकते हैं जिसमें यह डिस्क्लेमर दिया जाए कि वीडियो के कुछ हिस्से निचली अदालत के आदेश और एक अन्य पत्रकार द्वारा लिखी गई किताब से लिए गए हैं।

श्याम मीरा सिंह ने पिछले महीने 'गुरमीत राम रहीम ने अपने अनुयायियों को कैसे बेवकूफ बनाया?' शीर्षक से वीडियो अपलोड किया था।

वीडियो अपलोड होने के बाद राम रहीम ने श्याम मीरा सिंह पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने कहा कि वीडियो उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आ रही उनकी अपील को पूर्वाग्रह से ग्रस्त करने का प्रयास है।

सिंह ने अदालत को बताया कि वीडियो निचली अदालत के आदेशों और पत्रकार अनुराग त्रिपाठी की किताब ' डेरा सच्चा सौदा और गुरमीत : एक दशक लंबी जांच' से लिया गया है।

उन्होंने आगे दलील दी कि वीडियो एक पत्रकारिता का काम है और राम रहीम ने अनुराग त्रिपाठी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि उनकी पुस्तक 2018 से सार्वजनिक डोमेन में है।

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Delhi High Court orders journalist Shyam Meera Singh to delete video on Gurmeet Ram Rahim

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