
दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबन का कारण ज्ञात नहीं है, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि सिंह के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है।
29 अगस्त को पारित एक आदेश में, महापंजीयक अरुण भारद्वाज ने कहा कि जाँच के दौरान, कुमार बिना पूर्व अनुमति के दिल्ली नहीं छोड़ सकेंगे।
न्यायालय के आदेश में कहा गया है “चूँकि दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री संजीव कुमार सिंह के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित है। अतः, अब यह न्यायालय अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (क) तथा दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियम, 1970 के नियम 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री संजीव कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।"
इसमें आगे कहा गया है,
“यह भी आदेश दिया जाता है कि इस आदेश के प्रभावी रहने की अवधि के दौरान, श्री संजीव कुमार सिंह का मुख्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण, साकेत, नई दिल्ली का कार्यालय होगा और श्री संजीव कुमार सिंह सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना दिल्ली नहीं छोड़ेंगे।”
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Delhi High Court places trial judge under suspension, initiates disciplinary proceedings