दिल्ली हाईकोर्ट ने कन्हैया कुमार पर हमला करने वाले वकील को गुंडा कहने पर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मानहानि का मामला खारिज किया

जेएनयू में कथित राष्ट्रविरोधी नारेबाजी के संबंध में पेशी के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट में कन्हैया कुमार पर वकील विक्रम सिंह चौहान ने हमला किया।
Arnab Goswami
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि का मामला खारिज कर दिया, क्योंकि उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट में कन्हैया कुमार पर हमला करने वाले वकील को गुंडा कहा था।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने टाइम्स समूह के समीर जैन और विनीत जैन के खिलाफ दर्ज मामलों को भी खारिज कर दिया।

फरवरी 2016 में, टाइम्स नाउ पर अर्नब गोस्वामी द्वारा आयोजित एक टेलीविज़न बहस के दौरान, एंकर ने कथित तौर पर अधिवक्ता विक्रम सिंह चौहान को गुंडा और बदमाश बताया था।

चौहान को अदालत परिसर में कन्हैया कुमार और पत्रकारों पर हमले में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था, जबकि जेएनयू छात्र कन्हैया कुमार को विश्वविद्यालय में कथित राष्ट्र-विरोधी नारेबाजी के संबंध में न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया था।

जवाब में, चौहान ने एक आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसमें कहा गया कि गोस्वामी की टिप्पणी "निराधार और अपमानजनक" थी और इसका उद्देश्य उनकी प्रतिष्ठा और करियर को बर्बाद करना था।

उन्होंने टाइम्स समूह के समीर जैन, विनीत जैन और अन्य अधिकारियों पर भी मुकदमा दायर किया।

वरिष्ठ अधिवक्ता मालविका त्रिवेदी, अधिवक्ता अमन अविनव, कुमार ऋषभ पार्थ और शैलेंद्र स्लारिया के साथ अर्नब गोस्वामी की ओर से पेश हुईं।

वरिष्ठ अधिवक्ता पवन नारंग ने अधिवक्ता हिमांशु सेठी और ऐश्वर्या छाबड़ा के साथ समीर जैन और विनीत जैन का प्रतिनिधित्व किया।

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Delhi High Court quashes defamation case against Arnab Goswami for calling lawyer who attacked Kanhaiya Kumar a goon

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