दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी और धारा 66 पीएमएलए के खिलाफ पूर्व ईडी अधिकारी की जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया

जनहित याचिका में तर्क दिया गया कि ईडी अक्सर एफआईआर दर्ज करने के लिए सीबीआई और अन्य एजेंसियों पर दबाव डाल रही है और यहां तक कि पीड़ित या शिकायतकर्ता के रूप में अदालतों का दरवाजा खटखटा रही है।
Enforcement Directorate Delhi
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 66 की आधिकारिक व्याख्या की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया। [अशोक कुमार सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य]।

धारा 66 पीएमएलए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कानून के तहत अपने कार्य करने के लिए आवश्यक अन्य एजेंसियों के साथ जानकारी साझा करने की अनुमति देती है।

ईडी के पूर्व अधिकारी और तीन वकीलों द्वारा दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि ईडी अक्सर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और अन्य एजेंसियों पर विशेष अपराधों के लिए मामले दर्ज करने के लिए दबाव डाल रहा था ताकि ईडी पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को लागू कर सके।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि धारा 66 पीएमएलए की "आधिकारिक व्याख्या" न्यायालय के एकल-न्यायाधीश द्वारा आसानी से की जा सकती है।

न्यायालय ने पीड़ित पक्षों को उचित कार्यवाही में उचित अदालतों के समक्ष मुद्दा उठाने की छूट देते हुए जनहित याचिका का निपटारा कर दिया।

Acting Chief Justice Manmohan and Justice Manmeet Pritam Singh Arora
Acting Chief Justice Manmohan and Justice Manmeet Pritam Singh Arora

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि जो लोग इन अपराधों में शामिल हैं, उनके पास उचित मंचों पर आरोपों का मुकाबला करने का साधन है।

न्यायालय ने कहा कि "अमीर और ताकतवर" के लिए अधिकार क्षेत्र के सिद्धांत में ढील नहीं दी जा सकती।

जनहित याचिका में प्रार्थना की गई कि उच्च न्यायालय को पीएमएलए के डोमेन के तहत "सही कानून" बनाना चाहिए और ईडी की "सही स्थिति को स्पष्ट और व्यवस्थित करना चाहिए"।

याचिका में तर्क दिया गया कि पीएमएलए के दायरे में नहीं आने वाले कथित अपराधों के बारे में पीएमएलए की धारा 66 के तहत जानकारी साझा करने की आड़ में, ईडी आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 154 के तहत पुलिस में एफआईआर दर्ज कर रही है या “ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पर अपनी शिकायत/सूचना दर्ज करने के लिए दबाव डाल रही है।

इसमें कहा गया है कि ईडी कथित गैर-पीएमएलए अपराधों के "शिकायतकर्ता, गवाह और पीड़ित" के रूप में कार्य कर रहा है और साथ ही अपनी एफआईआर में नामित उन्हीं आरोपियों के खिलाफ जांचकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यह एक "निंदनीय और अनिश्चित स्थिति" पैदा कर रहा है।

ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन जांच एजेंसी की ओर से पेश हुए और दलील दी कि जनहित याचिका एक निजी हित याचिका है।

उन्होंने कहा कि जिन वकीलों ने जनहित याचिका दायर की है, वे पहले से ही एकल-न्यायाधीश के समक्ष एक आपराधिक मामला लड़ रहे हैं जहां वही कानून विचाराधीन है।

हुसैन ने कहा, "आज यह जनहित याचिका लंबित आपराधिक कार्यवाही को खत्म करने का एक प्रयास है। उन्हीं मुद्दों को उन्हीं अधिवक्ताओं ने एकल-न्यायाधीश के समक्ष उठाया है।"

उन्होंने कहा कि विजय मदनलाल चौधरी मामले में धारा 66 का मसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुलझाया जा चुका है.

हालाँकि, वकील एसके श्रीवास्तव याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए और दावों को चुनौती दी।

उन्होंने कहा कि कानून उन्हें संवैधानिक अदालत के समक्ष जनहित याचिका दायर करने से नहीं रोकता है और यह बेहतर होगा कि संवैधानिक अदालत इस मुद्दे को सुलझाए।

उन्होंने कहा, ''ईडी अच्छा काम कर रही है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह कानून से ऊपर है।''

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Delhi High Court refuses to entertain PIL by former ED officer against ED and Section 66 PMLA

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