दिल्ली उच्च न्यायालय ने कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के खिलाफ कांग्रेस की याचिका खारिज की

वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पहले ही उच्च न्यायालय खारिज कर चुका है।
Congress and Delhi High Court
Congress and Delhi High Court

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) की चार नई याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें आयकर विभाग द्वारा उसके खिलाफ शुरू की गई आयकर (आईटी) पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को चुनौती दी गई थी।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने कांग्रेस और आयकर विभाग दोनों के इस सहमत होने के बाद याचिकाओं को खारिज कर दिया कि नवीनतम याचिकाएं कुछ अन्य मूल्यांकन वर्षों के संबंध में अदालत द्वारा हाल ही में सुनाए गए फैसले के दायरे में आती हैं।

न्यायालय ने 22 मार्च को कांग्रेस की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था जिनमें आकलन वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही को चुनौती देने की मांग की गई थी।

अन् य कर निर्धारण वर्षों की चार याचिकाएं, जिनके संबंध में आयकर विभाग ने नए सिरे से जांच शुरू की है, आज न् यायालय ने इसी तरह की शर्तों पर खारिज कर दी।

वे मूल्यांकन वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 से संबंधित थे

Justices Yashwant Varma and Purushaindra Kumar Kaurav
Justices Yashwant Varma and Purushaindra Kumar Kaurav

हाल के हफ्तों में कई कर संबंधी कार्यवाहियों का सामना कर रही कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लोकसभा चुनाव से पहले उसे वित्तीय रूप से 'पंगु' बनाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है.

आयकर विभाग द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिकाओं के खिलाफ राजनीतिक दल को अदालतों से एक के बाद एक बर्खास्तगी मिली है।

अदालत ने 22 मार्च को कांग्रेस द्वारा 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के संबंध में दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए टिप्पणी की थी कि आईटी विभाग के पास प्रथम दृष्टया आईटी अधिनियम के तहत राजनीतिक दल की आय की आगे जांच करने के लिए पर्याप्त और ठोस सबूत हैं।

इसी तरह, अदालत ने 13 मार्च को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के आदेश के खिलाफ कांग्रेस द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया , जिसमें बकाया करों में लगभग 105 करोड़ रुपये की वसूली के लिए आयकर विभाग द्वारा जारी मांग नोटिस पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी गई थी।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा था कि आईटीएटी के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

हालांकि, अदालत ने कांग्रेस को आईटीएटी के समक्ष स्थगन के लिए एक नया आवेदन दायर करने की अनुमति दी थी, जिसमें पार्टी से ₹65.94 करोड़ की राशि की वसूली सहित इस बीच हुए घटनाक्रम को ध्यान में रखा गया था।

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Delhi High Court rejects Congress petitions against tax reassessment proceedings

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