दिल्ली हाईकोर्ट ने बेटी की मौत के मामले में पीएफआई के ओएमए सलाम की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की खंडपीठ ने इस आधार पर जमानत याचिका खारिज कर दी कि सलाम एक प्रभावशाली व्यक्ति है और उसकी रिहाई से गवाह प्रभावित हो सकते हैं।
Delhi High Court
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के अध्यक्ष ओएमए सलाम द्वारा अपनी बेटी की मौत के आधार पर राहत मांगने वाली अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की खंडपीठ ने इस आधार पर जमानत याचिका खारिज कर दी कि सलाम एक प्रभावशाली व्यक्ति है और उसकी रिहाई गवाहों को प्रभावित कर सकती है।

अदालत ने आदेश दिया, "उसे जमानत पर रिहा करने से गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है...मौजूदा मामला अंतरिम जमानत के लिए उचित नहीं है।"

इससे पहले, निचली अदालत ने अंतरिम जमानत के लिए उसकी याचिका खारिज कर दी थी।

सलाम पर आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अपनी बेटी की मौत के बाद उसने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

सलाम के वकील ने कहा कि वह अपने शोकाकुल परिवार के साथ रहना चाहता है।

सलाम को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 2022 में प्रतिबंधित संगठन पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया था।

आरोप लगाया गया है कि पीएफआई, उसके पदाधिकारी और सदस्यों ने देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए धन जुटाने की आपराधिक साजिश रची और इस उद्देश्य के लिए अपने कैडरों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहे थे।

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Delhi High Court rejects interim bail sought by PFI's OMA Salam on account of daughter's death

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