दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकसभा चुनाव के बाद सीए परीक्षा स्थगित करने की याचिका खारिज की

कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि कुछ उम्मीदवारों को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, 4.26 लाख लोगों द्वारा ली जा रही परीक्षाओं को पटरी से उतारने का कोई आधार नहीं है।
CA exams 2024
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सीए) परीक्षाओं को जून तक स्थगित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी ताकि उनका लोकसभा चुनावों से टकराव न हो [हरीश चंदर टी और अन्य बनाम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया]।

न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने 27 सीए उम्मीदवारों के एक समूह द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।

न्यायालय ने कहा कि केवल यह तथ्य कि परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा देने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, न्यायालय के लिए संपूर्ण परीक्षा कार्यक्रम को पटरी से उतारने का आधार नहीं हो सकता, जहां लगभग 4.26 लाख अभ्यर्थी उपस्थित हो रहे हैं।

न्यायमूर्ति हरि शंकर ने कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रहा है कि उम्मीदवारों का वोट डालने का अधिकार सीए परीक्षाओं से प्रभावित न हो।

न्यायालय ने अंततः निष्कर्ष निकाला कि याचिका में कोई दम नहीं है और इसलिए इसे खारिज कर दिया गया।

अभ्यर्थियों का कहना था कि परीक्षा कार्यक्रम लोकसभा चुनाव के साथ टकराएगा, इसलिए वोट डालने के बाद परीक्षा होनी चाहिए।

उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 19(1)(जी) का इस्तेमाल किया और कहा कि अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।

आईसीएआई ने तर्क दिया कि जून के दूसरे सप्ताह के लिए परीक्षा को पुनर्निर्धारित करने से परीक्षाएँ अव्यवस्थित हो जाएंगी और यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा गया है कि जिस तारीख पर चुनाव हो रहे हैं उस दिन कोई परीक्षा निर्धारित न हो।

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Delhi High Court rejects plea to postpone CA exams after Lok Sabha elections

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