दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 को स्थगित करने की याचिका खारिज की

अदालत ने कहा कि एक समन्वय पीठ पहले ही इसी तरह की याचिका को खारिज कर चुकी है और इसलिए वह परीक्षाओं में हस्तक्षेप नहीं करेगी।
Delhi High Court with Delhi Judicial Service
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 को स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। [विशाल यादव बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय और अन्य]।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने विशाल यादव द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इसी तरह की एक याचिका पहले एक समन्वय पीठ द्वारा खारिज कर दी गई थी।

यादव ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए कहा था कि दिल्ली न्यायिक सेवा (डीजेएस) प्रारंभिक परीक्षा की तारीखें यूपीएससी की संयुक्त भर्ती परीक्षा के साथ टकरा रही हैं और इसलिए, डीजेएस परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाना चाहिए।

संयुक्त भर्ती परीक्षा विभिन्न कानूनी पदों में प्रवेश के लिए एक परीक्षा है। डीजेएस और कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 17 दिसंबर को होने वाले हैं।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने सात दिसंबर को इसी तरह की याचिका खारिज कर दी थी।

अदालत ने कहा था कि डीजेएस परीक्षाएं पहले ही एक बार स्थगित की जा चुकी हैं और इसे फिर से स्थगित करना संभव नहीं है।

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Delhi High Court rejects plea for postponement of Delhi Judicial Services Prelims exams 2023

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