दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई, ईडी से जवाब मांगा

सिसौदिया 26 फरवरी, 2023 से हिरासत में हैं; 30 अप्रैल को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दूसरी बार जमानत देने से इनकार कर दिया।
Manish Sisodia, Delhi HC
Manish Sisodia, Delhi HC
Published on
2 min read

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में जमानत की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया।

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि मामले की सुनवाई 8 मई को होगी.

कोर्ट ने सिसौदिया को सप्ताह में एक बार हिरासत में अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत भी दी।

ऐसा तब हुआ जब ईडी ने कहा कि उसे पत्नी से मिलने के लिए हिरासत में पैरोल की मांग करने वाली सिसोदिया की याचिका पर कोई आपत्ति नहीं है।

दिल्ली की एक अदालत ने 30 अप्रैल को सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान याचिका दायर की गई।

सिसौदिया 26 फरवरी, 2023 से हिरासत में हैं। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में उनकी जांच सीबीआई और ईडी दोनों द्वारा की जा रही है।

इस मामले में यह आरोप शामिल है कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने रिश्वत के बदले कुछ व्यापारियों को शराब लाइसेंस देने में मिलीभगत की थी। आरोपी अधिकारियों पर कुछ शराब विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए आबकारी नीति में बदलाव करने का आरोप है।

यह दूसरी बार था जब ट्रायल कोर्ट ने सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। सीबीआई मामले में उनकी पहली जमानत याचिका 31 मार्च, 2023 को खारिज कर दी गई थी। 28 अप्रैल, 2023 को ट्रायल कोर्ट ने ईडी मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेशों को बरकरार रखा और अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा।

इसके बाद उन्होंने ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका का दूसरा दौर दायर किया, जिसे इस सप्ताह की शुरुआत में खारिज कर दिया गया।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Delhi High Court seeks CBI, ED response to Manish Sisodia bail pleas

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com