दिल्ली HC ने लालू यादव के सहयोगी की याचिका पर CBI से जवाब मांगा जिसमे लैंड-फॉर-जॉब्स मामले मे गवाहो के बयानो को चुनौती दी गई

आरजेडी नेता भोला यादव ने आरोप लगाया है कि सीबीआई का पूरा केस कानून का उल्लंघन करके रिकॉर्ड किए गए पांच गवाहों के बयानों पर आधारित है।
Bhola Yadav and CBI
Bhola Yadav and CBI x.com
Published on
2 min read

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को लालू यादव के सहयोगी भोला यादव की याचिका पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को नोटिस जारी किया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि रेलवे में नौकरी के बदले ज़मीन के कथित मामले में गवाहों के बयान प्रक्रिया का उल्लंघन करके रिकॉर्ड किए गए थे, जिससे वे अमान्य हो गए हैं।

जस्टिस मनोज जैन ने आदेश दिया कि मामले में आज ट्रायल कोर्ट के आरोप तय करने वाले आदेश की एक कॉपी भी रिकॉर्ड पर रखी जाए और मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी।

भोला यादव राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राष्ट्रीय महासचिव हैं और लालू यादव के करीबी सहयोगी हैं। वह लालू यादव के परिवार के साथ नौकरी के बदले जमीन मामले में सह-आरोपी हैं और आज दिल्ली की एक अदालत ने उन पर आपराधिक आरोप लगाए हैं।

Justice Manoj Jain
Justice Manoj Jain

भोला यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि CBI का केस पांच गवाहों के बयानों पर आधारित है, लेकिन उन्हें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) के तहत प्रक्रिया का उल्लंघन करके रिकॉर्ड किया गया था, जिससे वे अमान्य हो जाते हैं।

उनका कहना है कि CrPC की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करने के बाद गवाहों को माफ़ किया गया था। हालांकि, स्थापित कानून कहता है कि पहले गवाहों को माफ़ किया जाना चाहिए, और उसके बाद बयान दर्ज किया जाना चाहिए।

सीनियर वकील कपिल सिब्बल और मनिंदर सिंह आज यादव की तरफ से पेश हुए और कहा कि इस मामले में भोला यादव और अन्य लोगों के खिलाफ एकमात्र सबूत गवाहों का बयान है।

उन्होंने आगे कहा कि ये डिटेल्स एक सीलबंद लिफाफे में रखी गई थीं और आरोपी को तब तक नहीं दिखाई गईं जब तक उन्होंने इसे खुद नहीं खोजा और उन्हें देखने के लिए नहीं कहा।

कोर्ट ने सिंह से पूछा कि क्या माफ़ी देने से पहले बयान दर्ज करने पर कोई कानूनी रोक है।

हालांकि, सिंह ने कहा कि ऐसी प्रक्रिया अपनाने से प्रॉसिक्यूटिंग एजेंसी और आरोपी/गवाह के बीच लेन-देन हो सकता है।

इस बीच, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) डीपी सिंह CBI की ओर से पेश हुए और कहा कि इस मामले में माफ़ी CrPC के प्रावधानों के अनुसार ही दी गई थी।

इसके बाद कोर्ट ने उनसे इस मामले में एक छोटा नोट फाइल करने को कहा और कहा कि दोनों पक्ष अगली सुनवाई की तारीख पर इस मामले पर बहस कर सकते हैं।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Delhi High Court seeks CBI reply on plea by aide of Lalu Yadav challenging approver statements in land-for-jobs case

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com