दिल्ली उच्च न्यायालय ने के कविता की जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा

न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने कविता की उस याचिका पर भी CBI से जवाब मांगा जिसमे उन्होंने CBI द्वारा उनकी गिरफ्तारी और बाद मे उन्हे एजेंसी की हिरासत मे भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।
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K Kavitha with CBI Facebook

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता द्वारा दायर जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने कविता की उस याचिका पर भी सीबीआई से जवाब मांगा, जिसमें उन्होंने सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उन्हें एजेंसी की हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

कविता ने दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। जहां एक निचली अदालत के उसे जमानत देने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ अपील है, वहीं दूसरी गिरफ्तारी और रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका है।

रिट याचिका में, उन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित उस आदेश को भी रद्द करने की मांग की है जिसके द्वारा उसी घोटाले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान सीबीआई को उनसे पूछताछ करने की अनुमति दी गई थी।

कविता की याचिका के अनुसार, ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश आपराधिक कानून के प्रावधानों का उल्लंघन था और संविधान के तहत दिए गए अधिकारों के लिए "अभिशाप" था।

कोर्ट को बताया गया, "दिनांक 12.04.2024 के रिमांड आवेदन के अवलोकन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सीबीआई द्वारा जिन सभी सबूतों पर भरोसा किया गया है, वे तुरंत एकत्र नहीं किए गए हैं और ईडी के साथ मिलीभगत से सीबीआई द्वारा अवैध रूप से बहुत पहले ही हासिल कर लिए गए थे इस प्रकार, चल रहे आम चुनावों के लिए प्रचार करने से रोकने के अलावा, आरोपी को गिरफ्तार करने का कोई तत्काल कारण नहीं था।"

दोनों याचिकाओं पर ईडी मामले में उनकी जमानत याचिका के साथ 24 मई को एक साथ सुनवाई होगी।

कविता को 11 अप्रैल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

इससे पहले उन्हें ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था, इन आरोपों के बाद कि वह कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल थीं।

ट्रायल कोर्ट ने 6 मई को सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

कविता और अन्य के खिलाफ मामला 2022 में शुरू हुआ जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि थोक और खुदरा शराब के एकाधिकार और कार्टेलाइजेशन की सुविधा के लिए 2021-22 की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में हेरफेर किया गया था।

सीबीआई और ईडी के अनुसार, इस प्रक्रिया में दक्षिण भारत के कुछ व्यक्तियों/समूह को लाभ पहुंचाया गया और उनके मुनाफे का कुछ हिस्सा आम आदमी पार्टी (आप) को दिया गया, जिसने इसका इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनावों के प्रचार के लिए किया।

मामला भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया था।

इस बीच, ईडी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की अलग से जांच कर रही है।

वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी, अधिवक्ता नितेश राणा, दीपक नागर और मोहित राव के साथ के कविता की ओर से उपस्थित हुए।

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Delhi High Court seeks CBI response to K Kavitha bail plea

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