दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट क्लब के बेदखली नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा

कोर्ट ने आज अंतरिम रोक का आदेश देने से इनकार कर दिया और मामले की सुनवाई के लिए 24 अगस्त की तारीख तय की।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट क्लब की उस याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें क्लब की मान्यता रद्द करने के 14 जुलाई के आदेश और दुर्व्यवहार का हवाला देते हुए 17 जुलाई को जारी बेदखली के नोटिस को चुनौती दी गई है।

न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने इस संबंध में केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालयों को नोटिस जारी किया।

हालाँकि, न्यायालय ने केंद्र के आदेशों के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए यथास्थिति आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।

अदालत ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि वे अगली तारीख तक कुछ करेंगे।" अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त तय की।

Justice Swarana Kanta Sharma
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3 मार्च को, केंद्र सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ़ एस्टेट्स ने क्लब को ज़मीन का अलॉटमेंट रद्द कर दिया।

14 जुलाई को, केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने क्लब की मान्यता रद्द कर दी। मंत्रालय ने लगातार नियमों के उल्लंघन और कथित तौर पर अवांछित, गैर-कानूनी और अनुचित गतिविधियों के शुरुआती सबूतों का हवाला दिया। मान्यता रद्द करने के आदेश में कहा गया कि क्लब सेवा में मौजूद केंद्र सरकार के कर्मचारियों का एक सार्थक और प्रतिनिधि सदस्यता आधार बनाए रखने में लगातार नाकाम रहा।

आदेश में कहा गया कि क्लब की एग्जीक्यूटिव कमेटी सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्ज़ा करने और अतिक्रमण करने वाले अनधिकृत लोगों को पनाह देने में शामिल है। साथ ही, यह भी कहा गया कि क्लब के कामकाज को चलाने के लिए कोई कानूनी रूप से गठित मैनेजमेंट कमेटी नहीं है।

17 जुलाई को, डायरेक्टरेट ऑफ़ एस्टेट्स ने बेदखली का नोटिस जारी किया और क्लब को तुरंत संपत्ति खाली करने का निर्देश दिया।

क्लब की ओर से सीनियर एडवोकेट दिया कपूर और एडवोकेट अखिल सच्चर, नकुल गांधी, दर्शित सिधाभट्टी, राघव कुमार, निबेद्या और सिद्धि साहू पेश हुए।

Diya Kapur
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